जान जाए पर रोमांस न जाए...स्कूटी पर 'रोमांटिक स्टंट' करने वाले कपल को होगी इतनी सजा
जान जाए पर रोमांस न जाए...ये लाइन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे लेटेस्ट वीडियो पर बिल्कुल सटीक बैठती है. जिसमें कपल स्कूटी चलाते हुए रोमांस फरमाता दिखाई दिया.
highlights
- स्कूटी चलाते हुए कपल कर रहा था रोमांस
- सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल
- पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार
नई दिल्ली:
Lucknow Scooty Romance viral video : जान जाए पर रोमांस न जाए...ये लाइन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे लेटेस्ट वीडियो पर बिल्कुल सटीक बैठती है. जिसमें कपल स्कूटी चलाते हुए रोमांस फरमाता दिखाई दिया. वीडियो देखकर लग रहा है कि उन्हें दूसरों के साथ-साथ अपनी जान की परवाह भी नहीं है. लेकिन अब उनका ये 'रोमांटिक स्टंट' करना उन पर भारी पड़ गया है. क्योंकि वीडियो वायरल होने के साथ एक तरफ जहां वो सुर्खियों में आ गए. वहीं दूसरी तरफ पुलिस का हाथ भी उनके कॉलर तक पहुंच गया. जी हां, स्कूटी चला रहे आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
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सबसे पहले आपको बता दें कि ये वीडियो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके का है. जहां लड़का और लड़की स्कूटी पर सरेआम रोमांटिक हो रहे थे. वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़का स्कूटी चला रहा है. जबकि लड़की उसकी गोद में बैठकर उसे हग किए हुए हैं और किस करती नजर आ रही है. इस तरह दोनों ने खुद के साथ-साथ अन्य लोगों की जिंदगी को तो खतरे में डाला ही, साथ ही ट्रैफिक नियमों का भी उल्लंघन किया. ऐसे में वीडियो वायरल होने के बाद 23 साल के आरोपी विक्की और नाबालिग युवती के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने की तैयारी है. बताया जा रहा है कि पुलिस ने आईपीसी की धारा 279 और 294 के तहत मामला दर्ज कर लिया है.
Lucknow: Video of a boy and girl in objectionable state riding a scooter went viral yesterday
— Pratap (@valtairblues) January 18, 2023
Police has now arrested the youth Vicky while the girl was let go being a minor pic.twitter.com/t7Msy3oz3d
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IPC की इन धाराओं के तहत है ये प्रावधान
आपको बता दें कि आईपीसी की धारा 279 के तहत अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक मार्ग पर जल्दबाजी या लापरवाही से वाहन चलाता है, तो उसे एक अवधि के लिए जेल की सजा होगी. वहीं, उसे एक हजार रुपए जुर्माना भी देना होगा. इस अपराध में किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जा सकता. अब बात दूसरी धारा 294 की करें, तो इसके अंतर्गत वे लोग आते हैं, जो सार्वजनिक जगह पर अश्लील कार्य करते हैं. इसमें भी किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा और आर्थिक जुर्माना का प्रावधान है. जानकारी के मुताबिक, आरोपियों पर इन्हीं धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी.
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