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SC से केजरीवाल और कुमार विश्वास को राहत, निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक

गैरकानूनी तरीके से अमेठी के गौरीगंज इलाके में जमा होने के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी नेता कुमार विश्वास को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है।

Updated on: 27 Oct 2016, 12:54 PM

नई दिल्ली:

गैरकानूनी तरीके से अमेठी के गौरीगंज इलाके में जमा होने के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी नेता कुमार विश्वास को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से सम्मन दिए जाने पर रोक लगा दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है।

केजरीवाल और विश्वास ने 2014 के लोकसभा चुनाव में अमेठी में बिना इजाजत भाषण देने पर दर्ज FIR और कोर्ट के सम्मन को चुनौती दी है। इस मामले में 13 अप्रैल 2016 को दोनों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी, सुल्तानपुर की अदालत ने दोनों को पेशी के लिए सम्मन जारी किया था।

जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका लगा था। कोर्ट ने 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान अमेठी में बिना अनुमति के भाषण देकर सड़कों को जाम करने के मामले में दर्ज एफआईआर और कोर्ट में दाखिल चार्जशीट पर जारी सम्मन पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया था।

20 अप्रैल 2014 को दर्ज एफआईआर में कहा गया था कि धारा 144 लागू होने और बिना अनुमति के सभा करने से सड़कों पर जाम लग गया और आम जनता को भारी तकलीफ झेलनी पड़ी।