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कावेरी विवाद: SC के आदेश पर कर्नाटक ने बुलाई कैबिनेट-सर्वदलीय बैठक

कर्नाटक सरकार ने कहा है कि SC का आदेश अमल में लाने लायक नहीं है। वहीं, पूरे बेंगलुरु में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।

Updated on: 21 Sep 2016, 12:09 PM

बेंगलुरु:

कावेरी का पानी तमिलनाडु को देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने बुधवार को कैबिनेट और सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कर्नाटक सरकार का कहना है कि SC का आदेश अमल में लाना संभव नहीं है, क्योंकि नदी में उतना पानी ही नहीं है। बढ़ते तनाव के कारण पूरे बेंगलुरु में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।

सिद्धारमैया ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि, "सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है, लेकिन हमारे पास पानी नहीं है, इसलिए इसे लागू करना बहुत कठिन है। यह लागू नहीं किया जा सकने वाला आदेश है।"

सीएम ने आगे ये भी कहा कि कर्नाटक ने कावेरी सुपरवाइजरी कमेटी के सामने कुछ तथ्य रखे थे, लेकिन फिर भी कमेटी ने राज्य सरकार को 21 से 30 सितंबर तक रोजाना 3 हजार क्यूसेक पानी देने का आदेश जारी किया था।

सीएम सिद्धारमैया ने बताया कि समिति का गठन सुप्रीम कोर्ट ने ही किया है। शीर्ष अदालत ने 5 सितंबर को तमिलनाडु को समिति के पास जाने का निर्देश दिया था। साथ ही कर्नाटक से भी पड़ोसी राज्य की याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा था। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया।

शहर में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम

पुलिस का कहना है कि पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही पूरे शहर में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है।

मीटिंग में क्या होगा ?

सिद्धारमैया ने बताया कि राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति का इंतजार है। इसके बाद राज्य मंत्रिमंडल विचार-विमर्श करेगा। कानूनी विशेषज्ञों से भी परामर्श लिया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कर्नाटक को 21 से 27 सितंबर तक तमिलनाडु को रोजाना 3 हजार क्यूसेक पानी देना है, जो कावेरी नदी से भेजा जाएगा। फिर शीर्ष अदालत ने सुपरवाइजरी समिति द्वारा तय की गई पानी की मात्रा को बढ़ाकर 6 हजार क्यूसेक कर दिया।