SIM Card Rule 2023: 1 जनवरी से रद्द हो जाएंगे लाखों सिम-कार्ड, नियमों में हुआ बदलाव
SIM Card Rule Change 2023: प्रति व्यक्ति सिम कार्ड की संख्या को लेकर सरकार ने एक नियम तय किया था. लेकिन आज भी लोग नियमों को दर-किनार कर एक ही आधार कार्ड (Aadhar Card)पर कई सिम यूज कर रहे हैं.
नई दिल्ली :
SIM Card Rule Change 2023: प्रति व्यक्ति सिम कार्ड की संख्या को लेकर सरकार ने एक नियम तय किया था. लेकिन आज भी लोग नियमों को दर-किनार कर एक ही आधार कार्ड (Aadhar Card)पर कई सिम यूज कर रहे हैं. पिछले साल दूरसंचार विभाग (DoT)ने सिम-कार्ड वेरिफिकेशन (sim card verification) की जो समय सीमा दी थी. उसकी डेट समाप्त हो गई है. ऐसे में जिस भी व्यक्ति के पास 9 या उससे ज्यादा सिम एक नाम पर एक्टीव हैं. उन्हें रद्द करने की कार्रवाई दूसंचार विभाग (Department of Telecom करने जा रहा है. बताया जा रहा है कि नए साल पर यानि 1st जनवरी को देश में अवैध रूप से चल रहे सिम कार्डों को रद्द किया जाएगा.
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DoT कई बा दे चुका है चेतावनी
दरअसल, दूर संचार विभाग 9 या उससे ज्यादा सिम रखने वालों को कई बार चेतावनी दे चुका है. लेकिन उसके बावजूद भी लोग एक ही नाम पर 20-20 सिम तक यूज कर रहे हैं. अब सरकार ने कड़े कदम उठाते हुए 9 से ज्यादा सभी सिम कार्डो को रद्द करने की योजना बनाई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रद्द होने के बाद इन सिम कार्ड से ना कोई आउटगोइंग कॉल हो सकेगी साथ ही न ही इनकमिंग कॉल आएगी.
क्या है नियम?
दूरसंचार विभाग के मुताबिक भारत का कोई भी नागरिक अपने नाम से अधिकतम 9 सिम-कार्ड रख सकता है. जबकि जम्मू-कश्मीर और समेत पूर्वोत्तर के लिए 6 सिम रखने का प्रावधान है. विभागीय जानकारी के अनुसार एक आईडी पर 9 से ज्यादा सिम करना अवैध माना जाएगा. ऐसा कदम ऑनलाइन फ्रॉड, आपत्तिजनक कॉल की घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया है. इसलिए अवैध सिम रखने वाले लोगों के सिम कार्ड को रद्द करने का प्लान दूर-संचार विभाग कर रहा है. इससे पहले भी जनवरी माह अवैध सिम कार्ड को बंद किया गया था.
इन पर होगा नियम लागू
9 से ज्यादा सिम चलाने वाले यूजर के सिम कार्ड की 30 दिनों अंदर आउटगोइंग कॉल और 45 दिनों में इनकमिंग कॉल बंद करने के लिए कहा गया है. साध 2 माह या 60 दिन के अंदर सिम को पूरी डिएक्टीवेट करने की योजना दूर संचार विभाग बना रहा है. हालाकि इससे पहले विभाग कई बार स्वत: ही सिम-कार्ड बंद करने की अपील कर चुका है. DoT के मुताबिक अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की तरफ या फिर बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्थान की तरफ से मोबाइल नंबर के खिलाफ शिकायत मिलती है, तो ऐसे सिम की आउटगोइंग कॉल 5 और इनकमिंग कॉल 10 दिनों में बंद करने का आदेश दिया था.
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