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अब गाड़ी का हॅार्न बजाया तो कटेगा 12,000 रुपए का चालान, नियमों में हुआ बदलाव

News traffic rule: अगर आप भी वाहन लेकर सड़क पर फर्राटा भरते हैं ते सावधान हो जाएं. क्योंकि अब महज हॅार्न बजाने (honking) पर भी आपको बड़ा झटका लग सकता है. नए नियमों में गलत जगह हॅार्न बजाने (honking) का जुर्माना 12,000 रुपए रखा गया है.

Updated on: 08 Jun 2022, 06:30 PM

नई दिल्ली :

News traffic rule: अगर आप भी वाहन लेकर सड़क पर फर्राटा भरते हैं ते सावधान हो जाएं. क्योंकि अब महज हॅार्न बजाने (honking) पर भी आपको बड़ा झटका लग सकता है. नए नियमों में गलत जगह हॅार्न बजाने (honking) का जुर्माना 12,000 रुपए रखा गया है. आपको बता दें कि मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) नियम 39/192 के अनुसार मोटरसाइकिल, कार या अन्य नए ट्रैफिक नियम के अनुसार अब आपका हॉर्न बजाने पर 12000 रुपए का चालान कट सकता है. मोटर व्हीकल एक्ट नियम 39/192 के अनुसार मोटरसाइकिल, कार या अन्य किसी भी तरह के वाहन चलाने के दौरान अगर आप प्रेशर हॉर्न बजाने पर आपका 10000 रुपए के चलान का प्रावधान है. हालाकि ये इस पर भी निर्भर करेगा की आपने हॅार्न बजाया कहां है.

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आपको बता दें कि मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार मोटरसाइकिल, स्कूटर चलाते हुए अगर आपको हेलमेट की स्ट्रिप नही बंधी है तो नियम 194D MVA के अनुसार आपका 1000 रुपए का चालान और अगर आपने दोषपूर्ण हेलमेट (बिना बीआईएस वाला) पहना है तो 194D MVA के अनुसार आपका 1000 रुपए का चालान कट सकता है. ऐसे में हेलमेट पहने होने के बावजूद नए नियमों का पालन ना करने के कारण आपको 2000 रुपए का चालान भुगतना पड़ सकता है.

ऐसे लगाएं अपने चालान का पता

https://echallan.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाएं. चेक चालान स्टेटस का विकल्प चुनें. आपको चालान नंबर, वाहन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर (DL) का ऑप्शन मिलेगा. वाहन नंबर का ऑप्शन चुनें. मांगी गई जरूरी जानकारी भरें और ‘Get Detail’ पर क्लिक कर दें. अब चालान का स्टेटस सामने आ जाएगा. साथ ही भुगतान के लिए भी आपको https://echallan.parivahan.gov.in/ पर जाना होगा, इसके बाद चालान से जुड़ी जरूरी जानकारी और कैप्चा भरें और गैट डिटेल पर क्लिक करें. नया पेज खुलेगा, जिसपर चालान की जानकारी होगी. जिस चालान का भुगतान करना है, उसे तलाशें. चालान के साथ ही ऑनलाइन भुगतान का विकल्प दिखेगा, उस पर क्लिक करें. भुगतान से जुड़ी जानकारी भरें.