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काम की बातः Toll Plaza पर लगे 10 सेकेंड से ज्यादा का समय, तो नहीं देना पड़ेगा पैसा...जानें नियम

हम से अधिकांश लोग हर रोज किसी न किसी काम से नेशनल हाइवे से सफर करते हैं. इस बीच आपको एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए टॉल प्लाजा पर टॉल टैक्स भी देना पड़ता है. इसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ( NHAI) ने कई नियम बनाए हैं

Updated on: 04 Apr 2023, 04:53 PM

New Delhi:

हम में से अधिकांश लोग हर रोज किसी न किसी काम से नेशनल हाइवे पर सफर करते हैं. इस बीच आपको एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए टॉल प्लाजा पर टॉल टैक्स भी देना पड़ता है. इसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (National Highway Authority of India) ने कई नियम बनाए हैं. लेकिन कम लोग जानते हैं कि NHAI के इन नियमों में एक ऐसा भी नियम है, जिसके तहत आप Toll Plaza पर बिना पैसा दिए भी अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं. ऐसे में आज हम आपको NHAI के एक ऐसे ही नियम की जानकारी देने जा रहे हैं, जिसको अपनाकर आप टॉल की रकम चुकाने से बच सकते हैं.

टॉल प्लाजा पर सर्विस टाइम प्रति वाहन 10 सेकेंड से ज्यादा का नहीं होना चाहिए

दरअसल, आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले तक टॉल प्लाजाओं पर वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लगी रहती थीं. कई बार तो टॉल के चक्कर में लोग अपने आप को फंसा महसूस करते थे. लेकिन फास्टैग (Fashtag) आने के बाद लोगों को इस समस्या से तो छुटकारा मिल गया, लेकिन अभी भी कई बार प्रोसेस स्लो होने के कारण वाहन स्वामियों को अब भी इंतजार करना पड़ जाता है. ऐसे में NHAI का नियम यह है कि टॉल प्लाजा पर सर्विस टाइम प्रति वाहन 10 सेकेंड से ज्यादा का नहीं होना चाहिए. चाहे फिर वह प्राइम टाइम यानी पीक आवर्स ही क्यों न हो. 

वाहन स्वामी बिना कोई टैक्स दिये आगे जा सकता है

NHAI के नियम के अनुसार अगर टॉल प्लाजा पर किसी वाहन को 10 सेकेंड से ज्यादा रोका जाता है तो वह टैक्स के दायरे से बाहर आ जाता है और उसको कोई टैक्स नहीं देना होता. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि र(National Highway Authority of India) मई 2021 के एक आदेश में बताया गया है कि टॉल प्लाजा पर अगर टोल का पैसा काटने में 10 सेकेंड से ज्यादा का समय लगता है तो वाहन स्वामी बिना कोई टैक्स दिये आगे जा सकता है.