UP: यहां अपराधियों को दिया जाता है पौधारोपण का दंड, जमानतियों को भी लगाने पड़ते हैं पेड
एसडीएम मांगेराम चौहान ने पर्यावरण बचाओ की अपनी यह मुहिम 10 जून 2019 को शुरू की थी. मांगेराम का कहना है कि इस दिन उनको दिल्ली के पालम हवाई अड्डे का टेंपरेचर 50 डिग्री सेल्सियस पुहंचने की जानकारी मिली थी
New Delhi:
उत्तर प्रदेश की बिजनौर जेल में एक अनोखा मामला सामने आया है. यहां प्रशासन स्तर पर पर्यावरण बचाने के लिए एक अनूठी पहल शुरू की गई है. इस नई पहल के तहतजेल में बंद कैदियों को जमानत के लिए अब शपथ पत्र देना होगा कि वे जकम से कम सात पौधे लगाएंगे. इस पहल की शुरुआत मांगे राम चौहान ने की है, जो वर्तमान में बिजनौर जिले में एसडीएम के पद पर तैनात हैं. इससे पहले अमरोहा जिले में तैनाती के दौरान भी उन्होंने इसी तरह की पहल शुरू की थी.
एसडीएम का प्रयास रंग लाया
उन्होंने सीआरपीसी की धारा 107,116 और 151 के जमानत चाहने वाले आरोपियों से अंडरटेकिंग लेना शुरू किया. एसडीएम ने कहा, उन्हें अपनी जमीन पर पौधे लगाने थे, उनका पालन-पोषण करना था और अदालती सुनवाई में इसका सचित्र सबूत देना था. इसी तरह, दो गारंटरों को भी एक-एक पौधा लगाना होता है. मनुष्य पेड़-पौधों के बिना जीवित नहीं रह सकता. जब आसपास का वातावरण हरा-भरा और पौधों से शुद्ध होता है, तो समाज भी फलता-फूलता है और स्वस्थ रहता है. एसडीएम का प्रयास रंग लाया है और उन्होंने कहा कि अब तक अमरोहा और बिजनौर जिलों में पहल के तहत विभिन्न प्रजातियों के 20,000 के करीब पौधे लगाए जा चुके हैं.
10 जून 2019 को शुरू की थी मुहिम
उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की नजीबाबाद तहसील में तैनात एसडीएम मांगेराम चौहान ने पर्यावरण बचाओ की अपनी यह मुहिम 10 जून 2019 को शुरू की थी. मांगेराम का कहना है कि इस दिन उनको दिल्ली के पालम हवाई अड्डे का टेंपरेचर 50 डिग्री सेल्सियस पुहंचने की जानकारी मिली थी. धरती के बढ़ते तापमान को देखते हुए वो चिंता में पड़ गए और एक ऐसी मुहिम शुरू करने के बारे सोचा, जिससे पृथ्वी व उस पर रहने वाले जीवों को बचाया जा सके. वो बताते हैं कि उस दिन उनकी तहसील में मारपीट का एक मामला आया. शांति भंग के क्रम में दो लोगों को उनके सामने पेश किया गया. जिनको देखकर उनके दिमाग में एक योजना आई. जिसके चलते उन्होंने दोनों आरोपियों को पेड़ लगाने का काम दिया. इसके बाद उन्होंने एक आदेश जारी कर दिया. आदेश में जमानत के बदले आरोपी को 5 और जमानती काे एक-एक पेड़ लगाने को कहा गया. इससे शांति भंग के एक मामले में कम से कम सात पेड़ तो लगेंगे ही.
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