टीवी पत्रकार सौम्या हत्याकांड में सजा का ऐलान, अदालत ने 4 आरोपियों को डबल उम्रकैद की सजा सुनाई
दक्षिणी दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर यह वारदात हुई थी. पत्रकार सौम्या ऑफिस से घर लौट रही थीं. इसी दौरान चारों आरोपियों ने उसे गोली मारकर हत्या कर दी थी.
नई दिल्ली:
दिल्ली में टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए दोषियों की सजा का एलान हो गया है. दिल्ली की एक अदालत ने चार दोषियों को डबल उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा जुर्माना भी लगाया गया है. रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलबीर मलीक और अजय कुमार पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या में दोषी करार दिए गए हैं. शुक्रवार को दोषियों की सजा पर बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला 25 नवंबर के लिए सुरक्षित रख लिया था. अंग्रेजी समाचार चैनल में काम करने वाली सौम्या विश्वनाथन की 30 सितंबर, 2008 की रात गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. दक्षिणी दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर यह वारदात हुई थी. पत्रकार सौम्या ऑफिस से घर लौट रही थीं. इसी दौरान चारों आरोपियों ने उसे गोली मारकर हत्या कर दी थी. पुलिस ने दावा किया कि मकसद डकैती था.
दिल्ली की अदालत ने दोषी रवि कपूर, अमित शुक्ला, अजय कुमार और बलबीर मलिक को उम्रकैद की सजा सुनाई है. सभी दोषियों के शपथ पत्रों के सत्यापन के संबंध में अतिरिक्त रिपोर्ट सचिव, दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), दक्षिण, साकेत कोर्ट से प्राप्त हुई.
7 नवंबर को कोर्ट ने मामले को स्थगित कर दिया था
दोषियों की ओर से दायर हलफनामों का सत्यापन पूरा नहीं होने के कारण अदालत ने 7 नवंबर को मामले को स्थगित कर दिया था. इससे पहले 18 अक्टूबर को अदालत ने रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार को धारा 302, और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) प्रावधानों के तहत संगठित अपराध करने के लिए दोषी ठहराया था.
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