केजरीवाल की याचिका पर हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, लिखित बयान देने को कहा
केजरीवाल की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान केजरीवाल के वकील और ईडी के बीच चर्चा हुई. दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल पर फैसला सुरक्षित रख लिया है.
नई दिल्ली:
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल पर फैसला सुरक्षित रख लिया. केजरीवाल ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर खुद की रिहाई की मांग की . 3 अप्रैल (बुधवार) को दोपहर करीब 12:30 बजे सुनवाई शुरू हुई. इस पर अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलील रखी और फिर, लंच के बाद ईडी की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा. केजरीवाल के वकील सिंघवी ने हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि चुनाव के समय में जो गिरफ्तारी हुई है. उसके कई मायने हैं. गिरफ्तारी का मतलब है कि वो चुनावी अभियान का हिस्सा न बने. न प्रचार प्रसार कर सकें. उन्होंने कहा कि कोर्ट को यह देखना होगा कि चुनाव में सभी पार्टियों को बराबर का मौका मिले.
हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच में सुनवाई के दौरान ईडी ने केजरीवाल के वीकलों के बीच अच्छी बहस हुई. केजरीवाल के तरफ से कोर्ट में दो वकील पेश हुए थे. दोनों एक-एक कर अपनी बात रख रहे थे. इसी दौरान ईडी ने वकीलों की दलीलों पर आपत्ति जताई है. एएसजी ने बताया कि आप तीन वकीलें नहीं रख सकते हैं. आप प्रभावशाली भी हैं तो भी आपको एक वकील रखने का हक है.
Don't Miss
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Bhagwat Geeta Shlok: जीवन बदल देंगे भागवत गीता के ये 10 श्लोक, आज ही अपने बच्चों को सिखाएं
-
Shani Chalisa Lyrics: शनिदेव के भक्त यहां पढ़ें शनि चालीसा और जानें इसके चमत्कारी लाभ
-
South Facing House Vastu: दक्षिण दिशा में है आपका घर, घबराए नहीं, आप भी बन सकते हैं अमीर
-
Mulank 5 Numerology 2024: इस मूलांक के लोगों को मई में मिलने वाली है तरक्की या नई नौकरी