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Delhi Liquor Case: ईडी के सातवें समन पर भी पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल, जानें अब क्या कहा

Delhi Liquor Case: प्रवर्तन निदेशालय की ओर से भेजे गए सातवें समन के बाद भी ईडी के दफ्तर नहीं जाएंगे अरविंद केजरीवाल, जानें क्या कहा

Updated on: 26 Feb 2024, 12:32 PM

New Delhi:

Delhi Liqure Case: दिल्ली के कथित आबकारी घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पेश होने के लिए समन भेजा. ये ईडी की ओर से भेजा गया सातवां समन था. हालांकि इस सातवें समन के बाद भी अरविंद केजरीवाल ईडी के ऑफिस नहीं जाएंगे. इसको लेकर उनकी पार्टी की ओर से तर्क भी दिया गया है. दरअसल अब ये मामला अदालत में चल रहा है. इस केस में कोर्ट में अगली सुनवाई की तारीख भी सामने आ चुकी है. ये सुनवाई 16 मार्च को होना है. इस बीच अरविंद केजरीवाल को ईडी की ओर से लगातार समन भेजे जा रहे हैं. 

ईडी के सातवें समन पर क्या बोली आप
अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से भेजे गए सातवें समन को लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से बयान सामने आया है. आप ने कहा है कि केजरीवाल सातवें समन के बाद भी ईडी के ऑफिस नहीं जाएंगे. पार्टी का कहना है कि फिलहाल यह मामला अदालत में लंबित है.

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इस केस को लेकर सुनवाई भी 16 मार्च को होना है. ऐसे में ईडी की ओर से लगातार समन क्यों भेजे जा रहे हैं. फिलहाल ईडी को भी कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए. 16 मार्च को सुनवाई के बाद कोर्ट का स्टैंड लेता है इसके लिए ईडी को बेवजह समन नहीं भेजने चाहिए. 

हालांकि आम आदमी पार्टी की ओर से ये भी कहा गया है कि प्रवर्तन निदेशालय की ओर से लगातार समन इस वजह से भेजा जा रहा है ताकि हम इंडिया गठबंधन से अलग हो जाएं. लेकिन हमारा स्टैंड साफ है. हम किसी भी कीमत पर इस गठबंधन को नहीं छोड़ेंगे. 

कब भेजा गया 7वां समन
प्रवर्तन निदेशायल यानी ईडी की ओर से अरविंद केजरीवाल को 22 फरवरी को सातवां समन भेजा गया था. इस समन के मुताबिक 26 फरवरी को आप संयोजक को ईडी के दफ्तर में पेश होना था. इससे पहले 19 फरवरी को छठवां समन अरविंद केजरीवाल को भेजा गया था. इस दौरान भी दिल्ली सीएम केजरीवाल ईडी के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुए थे. 

बता दें कि आप ने कोर्ट में ईडी के समन को चुनौती दी है. आम आदमी पार्टी ने ईडी की ओर से भेजे जा रहे समन को गैर कानूनी करार दिया है. यानी ईडी के समन की वैधता का मामला अब कोर्ट में चल रहा है.