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दिल्ली सरकार ने पार्किंग शुल्क बढ़ाने का फैसला वापस लिया

दिल्ली सरकार ने कारों पर एकमुश्त पार्किंग शुल्क और व्यावसायिक वाहनों के लिए वार्षिक शुल्कों को 1 जनवरी से 18 गुना बढ़ाने वाले अपने आदेश को वापस ले लिया है.

Updated on: 25 Dec 2018, 06:48 AM

नई दिल्ली:

दिल्ली सरकार ने कारों पर एकमुश्त पार्किंग शुल्क और व्यावसायिक वाहनों के लिए वार्षिक शुल्कों को 1 जनवरी से 18 गुना बढ़ाने वाले अपने आदेश को वापस ले लिया है. दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने सोमवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. कैलाश गहलोत ने कहा कि इसमें 'अनियमितताओं' के चलते अपने विभाग के पूर्व आदेश को वापस लेने का निर्देश दिया.

गहलोत ने ट्वीट कर कहा, 'परिवहन विभाग को दक्षिण/पूर्वी/उत्तरी दिल्ली नगर निगमों में पार्किंग शुल्क बढ़ाने के संबंध में 21 दिसंबर के आदेश को वापस लेने के लिए कहा गया है. व्यावसायिक/गैर व्यावसायिक वाहन मालिकों को बढ़े हुए पार्किंग शुल्क देने की जरूरत नहीं है जब तक इस मामले की दोबारा जांच नहीं होती है.'

उन्होंने कहा कि पहले के आदेश के अनुसार, शुल्क में बढ़ोतरी को केंद्रीय शहरी मामले की ओर से अधिसूचित नहीं किया गया था जिसका नगर निगमों पर प्रशासनिक नियंत्रण है। साथ ही दिल्ली सरकार के कानून विभाग से भी कोई राय नहीं मांगी गई थी।

गहलोत ने अपने आदेश में कहा कि संशोधित पार्किंग शुल्क में नई दिल्ली नगर निगम (एनडीएमएसी) और दिल्ली कैन्ट बोर्ड के पार्किंग लॉट शामिल नहीं हैं.

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21 दिसंबर का आदेश यातायात आयुक्त वर्षा जोशी (विभाग में आखिरी दिन) की तरफ से जारी किया गया था. वर्षा जोशी अभी उत्तरी दिल्ली नगर निगम का प्रभार संभाल रही हैं.

पिछले आदेश के अनुसार गैर-व्यवसायिक गाड़ियों का पार्किंग चार्ज मौजूदा शुल्क 4,000 रुपये से लेकर 75,000 रुपये हो गया था. वहीं व्यवसायिक गाड़ियों जैसे बस की वार्षिक पार्किंग शुल्क 6,000 रुपये से बढ़कर 75,000 रुपये बढ़ गया था.