logo-image

छवि बिगाड़ने और परेशान करने के लिए CM को किया गिरफ्तार, ED के एक्शन पर HC में बोले केजरीवाल के वकील

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान वकील सिंघवी ने गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि अपमानित और परेशान करने के लिए केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है.

Updated on: 03 Apr 2024, 02:09 PM

नई दिल्ली:

Delhi Excise Policy: दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.  केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गिरफ्तारी को अवैध करार दिया. सिंघवी ने अपने मुवक्किल केजरीवाल के बारे में बताया कि उनकी गिरफ्तारी छवि बिगाड़ने और परेशान करने के लिए की गई है.  बता दें कि केजरीवाल ने शराब नीति केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और निचली अदालत के जरिए न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की हाई कोर्ट में चुनौती दी है. हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान वकील सिंघवी ने कहा कि जिस तरह से पसंदीदा बयान लेकर केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है. ये फिक्स्ड मैच जैसा लगता है. 

जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा की पीठ के समक्ष अभिषेक मनु सिंघवी ने सबसे पहले देर से आने के लिए पीठ से माफी मांगी. केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा कि पहला मुद्दा चुनाव में एक समान मौका मिलने से है. दिल्ली सीएम की गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है, जो उन्हें राजनीतिक प्रक्रिया में हिस्सा लेने से रोकती है. वोटिंग से पहले ही उनकी पार्टी को खत्म करने की कोशिश हो रही है.

दिल्ली सीएम केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि दो साल पुराने मामले में याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी हुई है. यह समय बहुत कुछ कहता है. मैं राजनीति की नहीं बल्कि कानून की बात कर रहा हूं. यहां गिरफ्तारी का समय स्पष्ट रूप से न्यायसंगत नहीं है. यह गिरफ्तारी असंवैधानिक है.  उन्होंने आगे कहा कि समन भेजने लायक कोई मैटर ईडी के पास नहीं है. बिना पूछताछ और बयान लिए गिरफ्तारी की गई.