logo-image

परिवहन विभाग की कार्रवाई, वाहनों के HSRP का किया जांच; इतना आईडी ब्लॉक

लंबित एचएसआरपी (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) मामले में पटना जिले के 8 वाहन डीलरों के खिलाफ जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना की अनुशंसा पर परिवहन विभाग मुख्यालय द्वारा कार्रवाई की गई है.

Updated on: 16 Oct 2023, 08:16 PM

highlights

  • बिहार में परिवहन विभाग की कार्रवाई 
  • वाहनों के एचएसआरपी का किया जांच
  • 8 वाहन डीलरों का यूजर आईडी किया ब्लॉक

 

 

Patna:

बिहार की राजधानी पटना से लोगों को परेशान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां लंबित एचएसआरपी (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) मामले में पटना जिले के 8 वाहन डीलरों के खिलाफ जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना की अनुशंसा पर परिवहन विभाग मुख्यालय द्वारा कार्रवाई की गई है. बता दें कि इन डीलरों के यहां बड़ी संख्या में वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने का काम लंबित है. एचएसआरपी लगवाने के बाद भी इनके द्वारा इसे वाहन पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है, जिसके कारण वाहन स्वामियों को वाहन पंजीकरण कार्ड मिलने में देरी का सामना करना पड़ रहा है.

यह भी पढ़ें: Durga Puja 2023: इस बार नवरात्र में मौसम देगा साथ, लोगों को मिलेगी गर्मी से राहत; जानें 9 दिनों का मौसम अपडेट

परिवहन विभाग ने बताई कार्रवाई की वजह

आपको बता दें कि इसको लेकर परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि, ''वाहन विक्रेता एचएसआरपी लगवाए बिना वाहन की डिलीवरी न करें. केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 50 के तहत सभी वाहनों में एचएसआरपी लगाना अनिवार्य है. वहीं वाहनों में एचएसआरपी लगाने की जिम्मेदारी संबंधित वाहन निर्माता कंपनियों और उनके डीलरों की है, लेकिन इसका उल्लंघन करने वाले डीलरों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.'

इसके साथ ही राज्य परिवहन आयुक्त डॉ आशिमा जैन ने इसको लेकर बताया कि, ''एचएसआरपी लंबित मामले में पटना जिले के संस्कार ऑटोमोबाईल्स, कुशान टैक्टर्स, श्री वत्स ई मोटर्स, सत्या इंटरप्राइजेज, मंगलम मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, कलाहानु बोथरा ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, राज एंटरप्राइजेज और राजश्री ऑटोमोबाइल्स को वाहन 4.0 सॉफ्टवेयर पर कार्य करने के लिए निर्गत यूजर आईडी और पासवर्ड को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है. इन वाहन डीलरों के पास कुल 564 एचएसआरपी मामले लंबित पाए गए. लंबित एचएसआरपी के निपटान के बाद ही वाहन डीलरों की यूजर आईडी और पासवर्ड अनब्लॉक किया जाएगा.

साथ ही आगे कहा कि, ''एचएसआरपी के बिना वाहनों की डिलीवरी की जाती है, तो केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 35 और नियम 44 के तहत वाहन डीलरों द्वारा जारी प्रमाण पत्र को निलंबित / रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है. साथ ही, विक्रेताओं द्वारा वाहन की डिलीवरी से पहले वाहनों में एचएसआरपी नहीं लगवाने के कारण बेचे गए वाहनों का पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने में देरी होती है. इससे वाहन खरीदने वालों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है.''