एमिक्स क्यूरी ने सुप्रीम कोर्ट को बीसीसीआई प्रशासक के लिए सुझाए 9 नाम
बीसीसीआई में प्रशासक की नियुक्ति के मामले में एमिक्स क्यूरी ने सुप्रीम कोर्ट को 9 नाम शुक्रवार को सौंपे।
highlights
- एमिक्स क्यूरी ने सुप्रीम कोर्ट को बीसीआई प्रशासक के लिए 9 नाम सौंपे
- सिलबंद लिफाफे में है बीसीसीआई प्रशासक का नाम
नई दिल्ली:
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) में प्रशासक की नियुक्ति के मामले में एमिक्स क्यूरी ने सुप्रीम कोर्ट को 9 नाम शुक्रवार को सौंपे। एमिक्स क्यूरी ने सीलबंद लिफाफे में प्रशासकों के नाम दिये हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लिस्ट के नामों को सार्वजनिक नहीं किया जाए, क्योंकि इन लोगों में कुछ लोगों को रखा जा सकता है और कुछ को नहीं।
सुप्रीम कोर्ट के जजों का सहयोग कर रहे एमिक्स क्यूरी गोपाल सुब्रमण्यम और अनिल दीवान ने 9 नाम सुझाए हैं।
बीसीसीआई में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लोढ़ा कमेटी की सिफारिश पर लंबे समय से सुनवाई चल रही है। शुक्रवार को रेलवे, सर्विस और विश्वविद्यालयों की ओर से अदालत में पेश हुए अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा, 'भले ही BCCI एक प्राइवेट संस्था है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा सरकार को भी प्रभावित करता है।'
BCCI-Lodha panel matter: Amicus Curiae submits 9 names for the post of the administrators in the BCCI, in a sealed cover
— ANI (@ANI_news) January 20, 2017
उन्होंने कहा कि कोर्ट का आदेश है कि कोई भी सरकारी अफसर क्रिकेट एसोसिएशनों में शामिल नहीं हो सकता। लेकिन इसमें रेलवे, सशस्त्र बल और विश्वविद्यालयों की टीमें भी हैं जो सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में कोर्ट के इन आदेशों से इन टीमों के अधिकारों का हनन हो रहा है, क्योंकि उनका वोट करने का अधिकार चला गया है और वे पूर्व सदस्य से एसोसिएट मेंबर बन गए हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट अपने आदेशों पर फिर से गौर करे और संशोधन करे।
अब लोढ़ा समिति-बीसीसीआई पैनल मामले में सुप्रीम कोर्ट में 24 जनवरी को सुनवाई होगी।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा पैनल की सिफारिश नहीं मानने को आधार बनाते हुए अनुराग ठाकुर को बीसीआई अध्यक्ष पद से हटा दिया था।
Attorney General is appearing for 3 bodies - associations of railways,services, and universities #BCCI
— ANI (@ANI_news) January 20, 2017
अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि लोढ़ा पैनल के सरकारी पद पर बैठे व्यक्ति को पदाधिकारी न बनाने के 18 जुलाई के आदेश को वापस लिया जाए।
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