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सरदार सरोवर बांध मामले पर शिवराज सरकार को झटका, सुप्रीम कोर्ट का डेडलाइन बढ़ाने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने सरदार सरोवर बांध प्रोजक्ट के विस्थापितों को हटाने की डेडलाइन बढ़ाने से इनकार कर दिया। मध्य प्रदेश सरकार ने कहा कि वह विस्थापितों के लिए तमाम इंतजाम कर रही है।

Updated on: 08 Aug 2017, 12:46 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने सरदार सरोवर बांध प्रोजक्ट के विस्थापितों को हटाने की डेडलाइन बढ़ाने से इनकार कर दिया। मध्य प्रदेश सरकार ने कहा कि वह विस्थापितों के लिए तमाम इंतजाम कर रही है।

इस याचिका में कहा गया है कि इस मामले में 40 हजार परिवार प्रभावित हो रहे हैं और 192 गांव शामिल हैं। ज्यादातर विस्थापितों को वैकल्पिक जगह नहीं मिली है और ऐसे में प्रशासन इन लोगों को टीन शेड में रख रहा है जहां के हालात ठीक नहीं हैं।

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इससे पूर्व डूब क्षेत्र से विस्थापितों को जबरन हटाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया था। याचिका में विस्थापितों को हटाने के लिए 31 जुलाई की डेडलाइन को आगे बढ़ाने की मांग की गई है। से में इन लोगों को और वक्त मिलना चाहिए ताकि वे सही तरीके से दूसरी जगहों पर जा सकें।

याचिका में कहा गया है कि अवार्ड के वक्त भी इन लोगों को कुल 18 महीने का वक्त दिए जाने का नियम बनाया गया था, जिसमें दूसरी जगह शिफ्ट होने के बाद पानी छोड़ने के लिए भी 6 महीने का वक्त दिए जाने के लिए कहा गया था ताकि लोग बचे हुए सामान को भी निकाल सकें।

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