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सीएम ने पढ़ा...तो ED ने किया गिरफ्तार, आखिर क्या है ये अरेस्ट मेमो?

सीएम को गिरफ्तार करने से पहले ईडी ने अरेस्ट मेमो पढ़ाया और फिर उन्हें हिरासत में लिया.

Updated on: 22 Mar 2024, 07:18 PM

नई दिल्ली:

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गुरुवार शाम गिरफ्तार कर लिया है. शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है. आपको बता दें कि ईडी गुरुवार शाम सीएम केजरीवाल के घर पहुंची और करीब एक घंटे की पूछताछ के बाद रात 9 बजे उन्हें हिरासत में ले लिया गया. गिरफ्तार करने से पहले सीएम को एक अरेस्ट मेमो दिया गया और उसे पढ़कर भी सुनाया गया. अब आपके मन में सवाल चल रहा है कि ये अरेस्ट मेमो क्या है?

क्या होता है अरेस्ट मेमो?

किसा राज्य के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए नियम पूरी तरह से अलग होते हैं. आम इंसान की तरह सीएम की गिरफ्तारी नहीं  होती है. सीएम के लिए खास प्रोटोकॉल होता है, जिसके जरिए सीएम की गिरफ्तारी होती है.प्रोटोकॉल के मुताबिक, ईडी की टीम ने सीएम को गिरफ्तार करने से पहले अरेस्ट मेमो पढ़ने के लिए देती है. इसके बाद अधिकारी ने मेमो सुनाती है. जानकारी के मुताबिक, मेमो में अरविंद केजरीवाल को बताया गया कि उन्हें किस आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है. फिर ईडी ने सीएम को अपने हिरासत में लिया.

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इस नियम के तहत सीएम की हुई गिरफ्तारी

जब किसी व्यक्ति को पुलिस या किसी जांच एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उस व्यक्ति को पढ़ने के लिए एक मेमो दिया जाता है और बताया जाता है कि गिरफ्तारी क्यों की जा रही है. उस अरेस्ट मेमो में गिरफ़्तारी का कारण, समय और तारीख लिखी होती है. साथ ही, मेमो पर दो गवाहों के हस्ताक्षर होते हैं. संविधान के आर्टिकल 361 के मुताबिक, सिविल मामले में किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार या हिरात में नहीं लिया जा सकता है. लेकिन आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी हो सकती है. सीएम की गिरफ्तारी भी इन्हीं नियमों के तहत हुई है.