केंद्र ने SC से कहा, पुराने नोट रखने के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोट जमा करने की मांग कर रहे 14 याचिकार्ताओं के समूह को अपनी शिकायतों के निपटारे के लिए संविधान पीठ के समक्ष पेश होने के लिए कहा है।
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोट जमा करने की मांग कर रहे 14 याचिकार्ताओं के समूह को अपनी शिकायतों के निपटारे के लिए संविधान पीठ के समक्ष पेश होने के लिए कहा है।
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए.एम. खानविलकर और जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड की पीठ ने कहा कि शिकायत करने के अलावा याचिकाकर्ता नोटबंदी के फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने में न्यायालय की मदद भी कर सकते है।
अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार पुराने नोट रखने के लिए उनके खिलाफ किसी तरह की दंडनीय कार्रवाई नहीं करेगी।
इन 14 याचिकाकर्ताओं के समूह में एनआरआई भी शामिल हैं, जो नोटबंदी के समय देश में मौजूद नहीं थे। इसके अलावा इसमें मानसिक रूप से विक्षिप्त भी शामिल हैं। बीते साल 8 नवम्बर को मोदी सरकार ने नोटबंदी का फैसला लिया था।
और पढ़ें: SC ने संवैधानिक पीठ को सौंपा बैंक खातों को आधार से जोड़े जाने का मामला
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