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शिमला रेप-मर्डर केस: कोर्ट ने छह में से एक आरोपी को जमानत दी

स्थानीय कोर्ट ने शनिवार को 29 साल के आशीष के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलने के आधार पर जमानत दी।

Updated on: 14 Oct 2017, 11:56 PM

नई दिल्ली:

शिमला के कोटखाई में एक स्कूली छात्रा से रेप और फिर मर्डर के छह आरोपियों में से एक को जमानत मिल गई है।

हिमाचल प्रदेश एसआईटी ने इसी साल जुलाई में रेप का मामला सामने आने के बाद इन सभी को गिरफ्तार किया था। इनमें से एक की पुलिस के कब्जे में ही संदिग्ध मौत हो चुकी है।

बहरहाल, स्थानीय कोर्ट ने शनिवार को 29 साल के आशीष के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलने के आधार पर जमानत दी। आशीष न्यायिक हिरासत में था और अगस्त-2017 में जमानत की याचिका दायर की थी।

शिमला में चार जुलाई को स्कूल से घर लौट रही 16 साल की लड़की की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। इसी मामले में पुलिस ने आशीष सहित राजिंदर सिंह उर्फ राजू, सुभाष सिंह बिष्ट, लकजन, सूरज और दीपक को हिरासत में लिया था। इनमें सूरज सिंह की पुलिस कस्टडी में मौत हो चुकी है।

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राज्य की एसआईटी पर जांच में ढिलाई बरतने के आरोप और बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन के बाद जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। हालांकि, हाई कोर्ट इस केस में तेजी से जांच नहीं हो पाने के कारण सीबीआई की भी खिंचाई कर चुकी है।

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