ऑनलाइन बाल यौन शोषण में CBI की बड़ी कार्रवाई, 14 राज्यों में मारे छापे
ऑनलाइन बाल यौन शोषण और शोषण के मामले में सीबीआई (CBI) ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 76 जगहों पर छापा मारा है.
नई दिल्ली:
ऑनलाइन बाल यौन शोषण और शोषण के मामले में सीबीआई (CBI) ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 76 जगहों पर छापा मारा है. आंध्र प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, ओडिशा, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में सीबीआई की छापेमारी कार्रवाई चल रही है. बच्चों के यौन शोषण से जुड़े केसों में CBI ने 14 नवंबर को 83 आरोपियों के खिलाफ 23 मुकदमा दर्ज किए थे. सीबीआई के प्रवक्ता आरसी जोशी ने कहा है कि छापेमारी अभियान समन्वित तरीके से चलाया जा रहा है.
आपको बता दें कि भारत में चाइल्ड पोर्नोग्राफी बहुत बड़ा अपराध है. IT Act की धारा 67 के तहत चाइल्ड पोर्नोग्राफी को अपराध घोषित किया गया है. अगर इस मामले में कोई दोषी पाया जाता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है. पहली बार अपराध करने पर पांच साल की कैद और लाख रुपये जुर्माना की सजा मिल सकती है. इसके बाद अपराध करने पर सात साल की कैद और 10 लाख रुपये जुर्माना की सजा मिल सकती है.
बाल अश्लीलता के संबंध को लेकर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पोक्सो अधिनियम) में भी सजा का प्रावधान है. पोक्सो अधिनियम की धारा 14 के मुताबिक बच्चों के यौन अंगों का चित्रण, वास्तविक या नकली यौन गतिविधियों में बच्चे की भागीदारी और बच्चे के अभद्र या अनुचित चित्रण समेत किसी भी प्रकार का प्रयोग अपराध है. केंद्र सरकार ने इंटरपोल और इंटरनेट वॉच फाउंडेशन की मदद से चाइल्ड पोर्नोग्राफी की 3500 से अधिक वेबसाइटों को ब्लॉक किया है.
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