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मालेगांव धमाके मामले में साध्वी प्रज्ञा, लेफ्टिनेंट पुरोहित पर से हटा मकोका, दूसरी धाराओं में चलेगा केस

2008 मालेगांव बम बलास्ट मामले में आरोपी साध्वी प्रज्ञा, रमेश उपाध्याय, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित और अजय राहिरकर को बड़ी राहत देते हुए मकोका का चार्ज हटा लिया है।

Updated on: 27 Dec 2017, 08:44 PM

नई दिल्ली:

2008 मालेगांव बम बलास्ट मामले में आरोपी साध्वी प्रज्ञा, रमेश उपाध्याय, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित और अजय राहिरकर को बड़ी राहत मिली है। 

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने चारों आरोपियों पर से बुधवार को मकोका का चार्ज हटा दिया।

हालांकि अब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित पर IPC की धारा 120 B , 302, 307, 304, 326 , 427, 153 A के तहत केस चलेगा। साथ ही UAPA की धारा 18 (आतंकी साजिश) के तहत भी साथ-साथ ही केस चलेगा।

आपको बता दें कि सभी आरोपी जमानत पर हैं। इस मामले में अब 15 जनवरी को सुनवाई होगी। 

साल 2008 में हुए नासिक जिले के मालेगांव विस्फोट में सात लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे।

मालेगांव बम विस्फोट मामले की जांच शुरू में मुंबई की आतंकवाद-रोधी दल (एटीएस) ने की था, जिसे बाद में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दिया गया था।

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क्या है मकोका?

महाराष्ट्र सरकार ने 1999 में मकोका बनाया था। इसका मुख्य मकसद संगठित और अंडरवर्ल्ड अपराध को खत्म करना था। मकोका लगने के बाद आरोपियों को आसानी से जमानत नहीं मिलती है।

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