कर्नाटक चुनाव 2018: कांग्रेस के घोषणापत्र के खिलाफ लगी याचिका, सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
राष्ट्रीय हिंदू सेना अध्यक्ष प्रमोद मुथालिक ने सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक चुनाव के दौरान कांग्रेस पर धर्म के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाया है। उन्होंने अपील में कांग्रेस के घोषणा पत्र का हवाला दिया है।
नई दिल्ली:
राष्ट्रीय हिंदू सेना अध्यक्ष प्रमोद मुथालिक ने सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक चुनाव के दौरान कांग्रेस पर धर्म के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाया है। उन्होंने अपील में कांग्रेस के घोषणा पत्र का हवाला दिया है।
मुथालिक ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि आयोग कांग्रेस को यह निर्देश दे हि पार्टी घोषणा पत्र से धर्म के नाम पर वोट मांगने वाली अपील को हटाए। कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के लिए स्वीकृति दे दी है। गुरुवार को इस याचिका पर सुनवाई होगी।
उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सरकार बनने के बाद धर्म के आधार पर कई तरह की नई योजनाएं शुरू करने की घोषणाएं की हैं।
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मुथालिक ने कोर्ट में दलील पेश की है कि संविधान की धारा 15 और 27 में धर्म के आधार पर वोट मांगना निषेध बताया गया है। यह जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 का भी उल्लंघन करता है।
बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 27 तारीख को पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया था। इसमें मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के लिए योजनाएं शुरू करने की घोषणाएं की गई हैं।
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