केजरीवाल ने कहा- SC-ST कानून के मूल भाव को बचाए केंद्र, दिया दलित आंदोलन को समर्थन
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि एससीएसटी कानून की मूल भावना को बचाकर रखना चाहिये। साथ ही उन्होंने देश में चल रहे दलितों के आंदोलन को समर्थन भी दिया।
नई दिल्ली:
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि एससीएसटी कानून की मूल भावना को बचाकर रखना चाहिये। साथ ही उन्होंने देश में चल रहे दलितों के आंदोलन को समर्थन भी दिया।
इस मुद्दे पर सोमवार को दिल्ली विधानसभा में भी चर्चा की गई और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आप और बीजेपी दोनों पार्टियों के सदस्यों ने विरोध किया।
फैसले के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन चल रहा है और ये आंदोलन हिंसात्मक रूप ले चुका है। दलित संगठनों के इस आंदोलन के दौरान अभी तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है और दर्जनों लोग घायल भी हुए हैं।
आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, 'आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, 'AAP SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के बारे में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से उत्पन्न हुई स्थिति में SC/ST समाज के आंदोलन के साथ है। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका के लिए देश के जाने माने वरिष्ठ वकीलों लगाए व एक्ट की जरूरत और उसकी मूलभावना को संरक्षित रखा जाए।'
AAP SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के बारे में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से उत्पन्न हुई स्थिति में SC/ST समाज के आंदोलन के साथ है। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका के लिए देश के जाने माने वरिष्ठ वकीलों लगाए व एक्ट की जरूरत और उसकी मूलभावना को संरक्षित रखा जाए
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) April 2, 2018
आंदोलन से भड़की हिंसा के कारण मध्य प्रदेश में स्थिति काफी खराब हो गई है और वहां पर कई जिलों में कर्फ्यू लगाया गया है और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं।
और पढ़ें: नैतिकता के नाते राहुल न करें दलितों के हक़ की बात: रामविलास पासवान
इसके अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, बिहार जैसे राज्यों में स्थिति चिंताजनक है।
20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एससीएसटी कानून के कुछ प्रावधानों में ढील देने के निर्देश दिये थे। ताकि गलत मामलों के कारण निर्दोष लोगों और ईमानदार सरकारी कर्मचारियों को परेशानी न उठानी पड़े।
इस फैसले का विरोध दलित संगठन और विपक्ष कर रहा है उनका कहना है कि इस कानून में ढील देने से दलितों और पिछड़े लोगों के ऊपर अत्याचार और बढ़ेगा।
और पढ़ें: दलित संगठनों की याचिका पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
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