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Electoral Bond Case: सुप्रीम कोर्ट की SBI को फटकार, CJI ने कहा हर जानकारी सार्वजनिक हो

Electoral Bond Case: देश की सर्वोच्च अदालत में 18 मार्च को हुई इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर सुनवाई, जानें सीजेआई ने एसबीआई को क्या कहा.

Updated on: 18 Mar 2024, 11:44 AM

highlights

  • इलेक्टोरल बॉन्ड पर 18 मार्च को हुई सुनवाई
  • चीफ जस्टिस ने एसबीआई को लगाई फटकार
  • सभी जरूरी जानकारियां सार्वजनिक करने का दिया निर्देश

New Delhi:

Electoral Bond Case: देश की शीर्ष अदालत में हफ्ते के पहले दिन यानी सोमवार को इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुनवाई हुई. इस दौरान मुख्य न्यायाधीश ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI को  फटकार लगाई है. सीजेआई ने साफ तौर पर कहा कि एसबीआई किसी भी तरह की जानकारी को छिपा नहीं सकता है. एसबीआई को सभी जानकारियां हर हाल में सार्वजनिक करनी होंगी. दरअसल सर्वोच्च अदालत ने इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनिक नंबर का खुलासा करने को लेकर सुनवाई के दौरान एसबीआई को खरी-खरी सुनाई. 

क्या बोले सीजेआई 
इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ सिंह ने कहा कि SBI को हर आवश्यक जानकारी पब्लिक करना होगी. उन्होंने कहा कि एसबीआई सिर्फ चुनिंदा जानकारी ही सार्वजनिक नहीं कर सकती.  हालांकि सीजेआई की फटकार पर एसबीआई ने भी जवाब दिया. एसबीआई ने कहा कि उन्हें सिर्फ बदनाम किया जा रहा है. वह हर जरूरी जानकारी देने को तैयार हैं. 

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क्या है मामला
बता दें कि शीर्ष अदालत में इससे पहले जब इस केस में सुनवाई हुई तो कोर्ट ने बॉन्ड के यूनिक नंबर का खुलासा नहीं करने को लेकर SBI से सवाल किया था. कोर्ट ने कहा था कि एसबीआई को यूनिक नंबर का खुलासा करना चाहिए. वह ऐसा करने के लिए बाध्य है. यूनिक नंबर के माध्यम से ही पता चल सकता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दिया और कौन सा शख्स या फिर कंपनी इसमें शामिल थी. 

SCBA के अध्यक्ष को भी सीजेआई की दो टूक
सुनवाई के दौरान सीजेआई ने एसबीआई के वकील हरिश साल्वे के साथ-साथ SCBA के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल से साफ कहा कि आप सीनियर वकील होने के साथ-साथ एससीबीए के अध्यक्ष भी हैं. चुनावी बॉन्ड पर आपका पत्र एक पब्लिसिटी स्टंट है.

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