ED और CBI की जांच का सामना कर रहे कार्ति चिदंबरम को ब्रिटेन, फ्रांस जाने की अनुमति मिली
कार्ति चिदंबरम (Karti Chidambaram) को दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को ब्रिटेन व फ्रांस की दो सप्ताह की यात्रा पर जाने की अनुमति दे दी है.
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आपराधिक मामलों में प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की जांच का सामना कर रहे कार्ति चिदंबरम (Karti Chidambaram) को दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को ब्रिटेन व फ्रांस की दो सप्ताह की यात्रा पर जाने की अनुमति दे दी है. पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदंबरम (Ex Minister P Chidambaram) के बेटे कार्ति ने पिछले दिनों विदेश जाने के लिए निचली अदालत में एक याचिका दायर की थी.
इसके पहले दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से विदेश यात्रा पर जाने के कार्ति चिदम्बरम के अनुरोध पर जवाब मांगा. दोनों ही एजेंसियां उनके और उनके पिता पी चिदम्बम के विरूद्ध एयरसेल-मैक्सिस मामलों की जांच कर रही हैं. विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार ने इन एजेंसियों को मंगलवार को जवाब दाखिल करने को कहा था.
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वरिष्ठ वकील सोनिया माथुर दोनों एजेंसियों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं. कार्ति की ओर आवेदन दायर करते हुए वकील अर्शदीप खुराना ने कहा कि उनके मुवक्किल टेनिस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने और कारोबारी बैठकों में शामिल होने के लिए 17 फरवरी से लेकर एक मार्च तक ब्रिटेन और फ्रांस की यात्रा करना चाहते हैं. कार्तिक के आवेदन में कहा गया था कि कार्ति की बेटी ब्रिटेन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की छात्रा है और उन्हें उससे भी मिलना है.
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