AIr India को लगा झटका, व्हीलचेयर न मिलने पर यात्री की मौत, कंपनी पर 30 लाख का जुर्माना!
Air India में बुजुर्ग यात्री की मौत का सामने आया है। ये घटना 12 फरवरी की है. इस मामले की जांच के बाद विमानन नियामक डीजीसीए (DGCA) ने पाया कि एयरलाइन सीएआर का अनुपालन करने में विफल रही. कंपनी पर 30 लाख रुपये जुर्माना ठोका गया है.
नई दिल्ली:
बुजुर्ग हवाई यात्री को व्हीलचेयर मुहैया कराने में देरी के बाद टाट ग्रुप (Tata Group) की एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया (Air India) को तगड़ा झटका लगा है. एविएशन रेग्युलेटर डीजीसीए (DGCA) ने इस लेट-लतीफी को लेकर भारी जुर्माना लगाया है. यह करीब 30 लाख रुपये का है. यह घटना बीते 12 फरवरी को मुंबई में हुई. इसमें उस यात्री की मौत हो गई थी. डीजीसीए (DGCA) ने गुरुवार को एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है. टाटा ग्रुप की एयरलाइन कंपनी के ऊपर से फाइन 12 फरवरी को मुंबई आ रही एक फ्लाइट में यात्री को व्हीलचेयर उपलब्ध नहीं करा पाने का मामला सामने आया है.
ये भी पढ़ें: Anant-Radhika Pre-Wedding: हॉलीवुड की मशहूर कलाकार रिहाना ने मारी एंट्री, सितारों से सजी महफिल
इस फ्लाइट में एक 80 वर्षीय यात्री अपनी पत्नी के साथ सफर कर रहा था. मुंबई में लैंड कराने के लिए यात्री ने क्रू से व्हीलचेयर मुहैया कराने की मांग की. मगर काफी देर तक उसे ये मिल नहीं पाई. इसके बाद बुजुर्ग ने चलकर उतरने का निर्णय लिया. चलने के दौरान बुजुर्ग गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
Air India ने दी मामले पर सफाई
आपको बता दे कि इस दौरान बुजुर्ग पत्नी भी व्हीलचेयर पर थी. एयर इंडिया का कहना है कि उस समय व्हीलचेयर की भारी डिमांड थी. ऐसे में दंपत्ति को इंतजार करने को कहा गया था. यात्री की मौत के बाद इस पूरे मामले की जांच डीसीसीए (DGCA) ने की. इस मामले में एयर इंडिया को कारण बताओं नोटिस भी जारी किया गया. इस नोटिस का जवाब टाटा की एयरलाइन कंपनी ने 20 फरवरी को दिया. इसमें एयर इंडिया की ओर से ये कहा गया था कि बुजुर्ग यात्री दूसरी व्हीलचेयर की प्रतीक्षा करने बजाए अपनी पत्नी के साथ जाना चाहता था. वो व्हीलचेयर पर थी.
CAR का अनुपालन करने में नाकाम!
विमानन नियामक ने इस केस में कहा कि एयरलाइन कंपनी सीएआर (CAR) का अनुपालन नहीं कर सकी. एयर इंडिया की फ्लाइट में बुजुर्ग यात्री को कोई व्हीलचेयर उपलब्ध नहीं कराई. इस मामले में गलती करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ एयरलाइन की ओर से किसी भी कार्रवाई के बारे में नियामक को सूचित नहीं किया गया. DGCA के अनुसार, एयरलाइन भविष्य में ऐसी घटनाओं की दोबारा होने से रोकने के लिए की गई कोई भी सुधारात्मक कार्रवाई पेश करने पर विफल रही.
डीजीसीए के अनुसार, उपरोक्त सीएआर के प्रावधानों का उल्लंघन करने को लेकर एयर इंडिया पर विमान नियम, 1937 के अनुसार 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. इसके साथ DGCA ने ये भी कहा कि सभी एयरलाइनों को ऐसी सलाह दी गई है कि उन यात्रियों को सही संख्या में व्हीलचेयर उपलब्ध कराई जाए, जिन्हें चढ़ने या उतरने में किसी प्रकार की दिक्कत होती है.
Don't Miss
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Fastest Growing Religion In The World: दुनिया में सबसे तेजी से फैल रहा है ये धर्म, हर जगह होगा इनका बोलबाला
-
Santoshi Mata ki Aarti: जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं? तो शुक्रवार को पढ़ें मां संतोषी की ये आरती
-
Karnavedha Sanskar Muhurat May 2024: कर्णवेध संस्कार मई में कब-कब कर सकते हैं ? जानें डेट और शुभ मुहूर्त
-
May 2024 Health Horoscope: मेष, मिथुन राशि वाले सेहत को लेकर लापरवाही न बरतें, पढ़ें मासिक स्वास्थ्य राशिफल