गुजरात: मानहानि के केस में राहुल गांधी को मिली जमानत, बोले- मुझ पर गलत आरोप लगे हैं
अहमदाबाद महानगर न्यायालय ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है.
नई दिल्ली:
मानहानि के एक और मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज अहमदाबाद महानगर कोर्ट पहुंचे, जहां अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक (एडीसीबी) और उसके चेयरमैन अजय पटेल ने उनके खिलाफ यह केस दर्ज कराया है. अहमदाबाद महानगर न्यायालय ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है. बता दें कि राहुल गांधी ने नोटबंदी के दौरान बैंक पर गंभीर आरोप लगाया था. हालांकि, इसके बाद राहुल गांधी
यह भी पढ़ेंः भारत पहले एयरबेस से लड़ाकू विमान हटाए, तब खोलेंगे वायु क्षेत्र: पाकिस्तान
कोर्ट के निकलने के बाद राहुल गांधी ने कहा, मुझ पर गलत आरोप लगाए गए हैं. कोर्ट में राहुल गांधी के वकील ने कहा कि समन जारी हुआ था, इसलिए राहुल गांधी कोर्ट में पेश हुए, लेकिन जमानत की जरूरत नहीं है. एडीसीबी (ADCB) के वकील ने कहा- जमानत की दरखास्त करनी होगी, फिर कोर्ट निर्णय करेगा. क्रिमिनल केस में जमानत के बिना रिहाई नहीं हो सकती है. इसके बाद अहमदाबाद महानगर कोर्ट ने 15 हजार के बॉन्ड पर राहुल गांधी को जमानत दे दी. इस मामले में अब अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी.
#Gujarat: Ahmedabad Metropolitan Court grants bail to Rahul Gandhi, in connection with criminal defamation suit filed against him by Ahmedabad District Cooperative Bank and its chairman Ajay Patel. (file pic) pic.twitter.com/DrX4qmZSQu
— ANI (@ANI) July 12, 2019
गुजरात कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोषी ने इससे पहले राहुल की पेशी के बारे में जानकारी दी थी और बताया था कि पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी समन जारी हुआ है. पिछले साल राहुल गांधी और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दावा किया था कि अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक नोटबंदी के पांच दिन के भीतर 745.59 करोड़ रुपये के बंद हो चुके नोट बदलने के घोटाले में शामिल था. इसके बाद यह मुकदमा दायर किया गया था. गृह मंत्री अमित शाह एडीसी बैंक के निदेशकों में से एक हैं.
यह भी पढ़ेंः मध्य प्रदेश में कांवड़ियों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर निर्देश जारी, दिन में भारी वाहनों पर भी प्रतिबंध
कांग्रेस के दोनों नेताओं के खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूतों को देखते हुए अदालत ने नौ अप्रैल को समन जारी किए थे. शिकायतकर्ताओं ने कहा था कि इन्होंने बैंक के खिलाफ 'झूठे और मानहानिकारक आरोप' लगाए हैं. समन देने से पहले अदालत ने मामले में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा-202 के तहत जांच कराई थी.
Don't Miss
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
-
Sonu Sood WhatsApp Blocked: 2 दिन से बंद है सोनू सूद का व्हाट्सएप अकाउंट, नहीं कर पा रहे हैं जरूरतमंदों की मदद
-
Sahil Khan Arrested: महादेव बेटिंग ऐप केस में मुंबई पुलिस ने उठाया बड़ा कदम , एक्टर साहिल खान हुए गिरफ्तार
-
Samantha Ruth Birthday: साउथ इंडस्ट्री की दिवा 37 साल की हुईं आज, ऐसा रहा है सामंथा का फिल्मी करियर
धर्म-कर्म
-
Pramanand Ji Maharaj: प्रेमानंद जी महाराज के इन विचारों से जीवन में आएगा बदलाव, मिलेगी कामयाबी
-
Shri Premanand ji Maharaj: मृत्यु से ठीक पहले इंसान के साथ क्या होता है? जानें प्रेमानंद जी महाराज से
-
Maa Laxmi Shubh Sanket: अगर आपको मिलते हैं ये 6 संकेत तो समझें मां लक्ष्मी का होने वाला है आगमन
-
May 2024 Vrat Tyohar List: मई में कब है अक्षय तृतीया और एकादशी? यहां देखें सभी व्रत-त्योहारों की पूरी लिस्ट