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चुनावी बॉन्ड से जुड़ा सारा डेटा चुनाव आयोग को सौंपा, SBI ने सुप्रीम कोर्ट में दिया ये जवाब

सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय समय सीमा के भीतर SBI ने चुनाव आयोग को पूरा आंकड़ा सौंप दिया है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने शीर्ष कोर्ट में हलफनामा दायर कर यह जानकारी दी.

Updated on: 21 Mar 2024, 04:17 PM

नई दिल्ली:

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने चुनावी बॉन्ड से जुड़ा सारा डेटा चुनाव आयोग को सौंपा दिया है. एसबीआई ने आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर यह जानकारी दी.SBI ने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हमारी ओर से सभी आंकड़े चुनाव आयोग को दे दिए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट में आज एसबीआई की तरफ से इलेक्ट्रोल बॉन्ड से जुड़े सारे आंकड़ों को चुनाव आयोग में देने की जानकारी दी गई. SBI चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि हमने कोर्ट के आदेश के मुताबिक, इलेक्ट्रोल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी तय समय सीमा यानी 21 मार्च शाम पांच बजे से पहले ही मैहाया करा दी है.

इस जानकारी में बॉन्ड का अल्फा न्यूमेरिक नंबर यानी यूनीक नंबर, बॉन्ड की कीमत, खरीददार का नाम, भुगतान पाने वाली पार्टी का नाम, पार्टी के बैंक एकाउंट की आखिरी चार डिजिट नंबर, भुगतान किए गए बांड की क़ीमत/ नंबर शामिल है. हालांकि, साइबर सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बैंक डिटेल्स और बॉन्ड खरीदने और देने वालों की KYC की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हवाला दिया कि सिक्योरिटी कारणों से हम हर डिटेल्स शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतनी जानकारी शेयर कर दी गई है, जिससे किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. 

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सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद SBI ने जारी किया डेटा

गौरतलब है कि चुनावी बॉन्ड पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चुनाव आयोग को सही आंकड़ा जारी नहीं किया था. पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर एसबीआई को फटकार लगाई थी. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा था कि क्या बैंक को कोर्ट का फैसला समझ नहीं आता? चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने साफ तौर से निर्देश दिया कि एसबीआई 21 मार्च की शाम 5 बजे से पहले बॉन्ड से जुड़े सभी डेटा चुनाव आयोग को सौंपे. सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बॉन्ड का तमाम डेटा चुनाव आयोग को सौंप दिया. अब यह चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा.