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नए साल पर नहीं जला सकेंगे पटाखे, सुप्रीम कोर्ट ने रोक हटाने से किया इनकार

पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर पटाखे नहीं फोड़े जा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में पटाखों पर लगे प्रतिबंध को हटाने से इनकार कर दिया है।

Updated on: 15 Dec 2017, 06:49 PM

नई दिल्ली:

पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर पटाखे नहीं फोड़े जा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में पटाखों पर लगे प्रतिबंध को हटाने से इनकार कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है।

जस्टिस ए के सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने कहा कि अब इस मामले पर सुनवाई 5 जनवरी को होगी। इससे पहले देश भर के पटाखा उत्पादक और व्यापारियों की याचिका पर सुनवाई की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में केंद्र सरकार को भी एक नोटिस जारी कर चार हफ्तों में जवाब मांगा है।

9 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी थी। ताकि दीवाली के दौरान प्रदूषण पर रोक लगाई जा सके।

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