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सुनंदा पुष्कर मामले में सुब्रमण्यम स्वामी से दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछी देरी की वजह

सुनंदा पुष्कर मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की जनहित याचिका पर गृह मंत्रालय, सीबीआई और पुलिस से ताजा स्थिति के बारे में बताने के लिए कहा है।

Updated on: 12 Jul 2017, 01:04 PM

नई दिल्ली:

कांग्रेस नेता शशि थरुर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की रहस्यमयी मौत मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की जनहित याचिका पर गृह मंत्रालय, सीबीआई और पुलिस से ताजा स्थिति के बारे में बताने के लिए कहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में देरी की वजह के बारे में पूछा है।

इसके बारे में कोर्ट ने पूछा है कि, 'उस समय वह (थरूर) सत्ता में थे, लेकिन अब वह किस तरह केस को प्रभावित कर सकते है?'इस पर जवाब देते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि, 'मैं सभी संभावनाओं को समाप्त करने के बाद आया हूं। थरुर अभी भी सांसद हैं और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी से है। 

इसके मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। बता दें कि इससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने सुनंदा पुष्कर मामले की सुनावाई के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपील की थी कि इस मामले की सीबीआई जांच कोर्ट की निगरानी में कराई जाए। 

सुनंदा पुष्कर मामला: सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली HC में दर्ज की जनहित याचिका, सीबीआई जांच की मांग

कांग्रेस नेता शशि थरुर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की साल 2014 में दिल्ली के एक फाइव स्टार होटल में रहस्यमयी परिस्थिति में मौत हो गई थी।

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