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SC ने सुपरटेक को दिया निर्देश, निवेशकों को 14% ब्याज के साथ लौटानी होगी रकम

सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक इमेरल्ड कोर्ट के निवेशकों की रकम लौटाने के लिये 23 अक्टूबर तक ऑनलाइन पोर्टल बनाने का आदेश दिया है।

Updated on: 22 Sep 2017, 02:12 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक इमेरल्ड कोर्ट के निवेशकों की रकम लौटाने के लिये 23 अक्टूबर तक ऑनलाइन पोर्टल बनाने का आदेश दिया है।

इस बीच वकील गौरव अग्रवाल को प्रोजेक्ट के लिये एमिकस क्यूरी नियुक्त किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को नोएडा के सुपरटेक इमेराल्‍ड केस में बिल्‍डर सुपरटेक को 18 सितंबर तक 10 करोड़ रुपये रजिस्ट्री में जमा कराने के आदेश दिये थे। जमा किये गए इस रकम से निवेशकों का मूलधन 14 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस होगा।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुपरटेक के दोनों टावरों को अवैध करार देते हुए इसे गिराने का आदेश दिया था। जिसके खिलाफ सुपरटेक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था।
दोनों टावर में 857 फ्लैट्स में से 600 फ्लैट्स बिक चुके हैं।

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