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जीएसटी रिटर्न भरने की नहीं बढ़ी तारीख, फर्जी सूचनाओं से रहें सावधान: वित्त मंत्रालय

जीएसटी रिटर्न फॉर्म भरने वाले कारोबारियों से वित्त मंत्रालय ने ऐसे फेक अधिसूचना से सावधान रहने के लिए कहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रिटर्न भरने की तारीख बढ़ाई जा रही है

Updated on: 10 Jan 2018, 07:21 PM

highlights

  • जीएसटी रिटर्न भरने की आखिरी तारीख नहीं बढ़ाई गई: वित्त मंत्रालय
  • जीएसटी रिटर्न से जुड़े अफवाहों और फर्जी खबरों पर ना दें ध्यान: वित्त मंत्रालय

नई दिल्ली:

जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) रिटर्न फॉर्म भरने वाले कारोबारियों से वित्त मंत्रालय ने ऐसे फेक अधिसूचना से सावधान रहने के लिए कहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रिटर्न भरने की तारीख बढ़ाई जा रही है। कारोबारियों के लिए वित्त मंत्रालय ने एडवाइजरी भी जारी की है।

सोशल मीडिया पर चल रहे खबर में ऐसा दावा किया जा रहा था की केंद्र सरकार ने GSTR-1 रिटर्न फॉर्म भरने की तारीख बढ़ा दी है। 10 तारीख यानि की आज का दिन रिटर्न भरने की आखिरी तारीख है।

वित्त मंत्रालय ने कहा, GSTR-1 रिटर्न भरने वाले कारोबारियों को ऐसे दावों से बचना चाहिए क्योंकि सरकार रिटर्न भरने की तारीख को आगे नहीं बढ़ा रही है।

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वित्त मंत्रालय ने सलाह दी है कि सभी लोगों को अपने-अपने वर्गीकरण के मुताबिक रिटर्न भर देना चाहिए। गौरतलब है कि जीएसटी रिटर्न भरने को लेकर जीएसटी लागू होने के बाद से ही अधिकांश कारोबारियों में ऊहापोह की स्थिति बनी रहती है।

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