कुलभूषण जाधव: इंटरनेशनल कोर्ट आज सुनाएगा फैसला, फांसी मिलेगी या जीवनदान
कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय कोर्ट गुरुवार को अपना फैसला सुनाएगा। इस मामले को लेकर दोनों देश भारत और पाकिस्तान अपनी दलीलें कोर्ट में रख चुके हैं।
नई दिल्ली:
कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। इस मामले को लेकर दोनों देश भारत और पाकिस्तान अपनी दलीलें कोर्ट में रख चुके हैं।
इससे पहले कुलभूषण जाधव मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) में पाकिस्तान की दलील पर भारत ने कहा है कि उसकी दलील विरोधाभासी और असंगतियों से भरी है।
एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक मुताबिक, राजनयिक पहुंच को लेकर पाकिस्तान ने कहा कि वियना संधि किसी देश के जासूस की दूसरे देश में गिरफ्तारी की सूरत में नहीं लागू होती।
उसकी इस दलील को भारत का पक्ष रख रहे हरीश साल्वे ने विरोधाभासी बताया क्योंकि पाकिस्तान ने राजनयिक पहुंच के लिए इस मामले को एक दूसरे मामले से जोड़कर शर्तें रखी थी जबकि दोनों मामलों का आपस में कोई संबंध नहीं था।
उधर पाकिस्तान अपनी दलील बार-बार दोहराता रहा कि यह मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का नहीं है और भारत इसे राजनीतिक मंच के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है।
भारत की दलील
1. पाकिस्तान ने जाधव मामले में विएना कंवेंशन का उल्लंघन किया है।
2. हम कुलभूषण जाधव के लिए उचित कानूनी प्रतिनिधित्व चाहता है।
3. जाधव मामले में पाकिस्तान की सुनवाई 'हास्यास्पद' ।
4. जाधव से जब बयान लिया गया तब वे पाकिस्तान की सैन्य हिरासत में थे।
5. पाकिस्तान ने जाधव के मामले में बुनियादी, मानवाधिकारों और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है।
6. हमे लगता है कि ICJ के फैसले के पहले ही पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुना सकता है।
7. कुलभूषण जाधव की मौत की सजा तुरंत निलंबित हो।
8. कुलभूषण जाधव का अपहरण ईरान से किया गया, वह भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त होने के बाद व्यवसाय कर रहे थे।
9. पाकिस्तान ने जाधव की मां (बेटे से मिलने) के आग्रह का जवाब नहीं दिया।
10. पाकिस्तान की ओर से जारी किया गया वीडियो फर्जी और सभी आरोप ग़लत।
और पढ़ें: ICJ ने पाकिस्तान को दिया झटका, पढ़िए पाकिस्तान की जाधव मामले में पूरी दलील
पाकिस्तान की दलील
1. जासूसी और आतंकी घटनाएं विएना कंवेंशन के अंतर्गत नहीं आता है।
2. कुलभूषण जाधव कानूनी प्रतिनिधित्व के योग्य नहीं हैं।
3. ICJ का दायरा सीमित, यह अपराधिक मामलों में सुनवाई नहीं करता।
4. हमने भारत के साथ सबूत साझा किया और उनसे जांच में शामिल होने की अपील की थी।
5. कुलभूषण जाधव को संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त पाया गया, उन्हें बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था।
6. पाकिस्तान को जाधव को फांसी देने की जल्दी नहीं है। भारत के पास अपील करने के लिए 150 दिन है ।
7. कुलभूषण यादव मामले को ICJ तक लाना अनावश्यक और राजनीतिकरण है।
8. भारत कुलभूषण जाधव के पासपोर्ट पर अब तक स्पष्टीकरण नहीं दे पाया है जिसमें एक मुस्लिम का नाम था।
9. पाकिस्तान ने ICJ में जाधव की कन्फेशन वीडियो को दिखाने की बात कही, पर ICJ ने वीडियो देखने से इनकार कर दिया।
और पढ़ें: जाधव को फांसी देने की जल्दबाजी नहीं, पाक ने ICJ में कहा- मामले को किया जाए रद्द
Don't Miss
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
-
Kajol Workout Routine: 49 की उर्म में ऐसे इतनी फिट रहती हैं काजोल, शेयर किया अपना जिम रुटीन
-
Viral Photos: निसा देवगन के साथ पार्टी करते दिखे अक्षय कुमार के बेटे आरव, साथ तस्वीरें हुईं वायरल
-
Moushumi Chatterjee Birthday: आखिर क्यों करियर से पहले मौसमी चटर्जी ने लिया शादी करने का फैसला? 15 साल की उम्र में बनी बालिका वधु
धर्म-कर्म
-
Vikat Sanakashti Chaturthi 2024: विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत कब? बस इस मूहूर्त में करें गणेश जी की पूजा, जानें डेट
-
Shukra Gochar 2024: शुक्र ने किया मेष राशि में गोचर, यहां जानें किस राशि वालों पर पड़ेगा क्या प्रभाव
-
Buddha Purnima 2024: कब है बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख मास में कैसे मनाया जाएगा ये उत्सव
-
Shani Shash Rajyog 2024: 30 साल बाद आज शनि बना रहे हैं शश राजयोग, इन 3 राशियों की खुलेगी लॉटरी