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गोरक्षा हिंसा: सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, यूपी, राजस्थान सरकार को भेजा अवमानना नोटिस

गोरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार से जवाब मांगा है। इन राज्यों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी हिंसा न रोक पाने को लेकर याचिका दायर की गई थी।

Updated on: 29 Jan 2018, 07:03 PM

नई दिल्ली:

गोरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार से जवाब मांगा है। इन राज्यों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी हिंसा न रोक पाने को लेकर याचिका दायर की गई थी।

इस याचिका को तुषार गांधी ने दायर किया है जो महात्मा गांधी के परपोते हैं। उन्होंने याचिका में कहा है कि पिछले साल 6 सितंबर को कोर्ट के आदेश की अवमानना हुई है।

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएम खानविलकर की बेंच ने इन राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है और 3 अप्रैल तक जवाब देने को कहा है।

तुषार गांधी की पैरवी कर रहीं सीनियर वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद हिंसक गतिविधियों को इन राज्यों में देखा जा सकता है।

कोर्ट ने कहा है कि वो अवमानना मामले की सुनवाई मुख्य याचिका के साथ करेगा। जिसे तुषार गांधी ने दायर किया है।

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पिछले साल 6 सितंबर को कोर्ट ने सभी राज्यों को गोरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। साथ ही कहा था कि एक हफ्ते में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की नियुक्ति नोडल ऑफिसर के तौर पर हर जिले में की जाए और कानून हाथ में लेने वाले गोरक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करे।

इस संबंध में कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि वो धारा 256 के तहत राज्य सरकारों को निर्देश दे कि वो अपने राज्यों में कानून-व्यवसथा को सुधारें।

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