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Women Entrepreneur Yojana: महिला उद्यमियों के लिए इस राज्य सरकार ने खोला खजाना, सस्ती दरों पर मिलेंगे लोन

महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने और महिलाओं को सशक्त करने के लिए केरल सरकार ने महिला दिवस के मौके पर बड़ी घोषणा की है. महिला उद्योगपतियों को कम ब्याज दर पर मिलने वाले लोन की लिमिट बढ़ाने का ऐलान किया गया है.

Updated on: 09 Mar 2023, 05:10 PM

highlights

  • महिलाओं को राज्य सरकार ने दिया तोहफा
  • 25 की जगह अब 50 लाख लोन ले सकेंगी महिलाएं
  • महिला कारोबार को बढ़ावा देने का है मुख्य मकसद

नई दिल्ली:

Women Entrepreneur Yojana: महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने और महिलाओं को सशक्त करने के लिए केरल सरकार ने महिला दिवस के मौके पर बड़ी घोषणा की है. महिला उद्योगपतियों को कम ब्याज दर पर मिलने वाले लोन की लिमिट बढ़ाने का ऐलान किया गया है. अभी तक महिला उद्यमियों को 5 फीसदी की ब्याज दर पर 25 लाख रुपये तक का कर्ज दिया जा रहा था. सरकार ने इसकी लिमिट बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी है. 50 लाख रुपये का कर्ज उसी रियायती दर पर मुहैया कराई जाएगी. 1 अप्रैल 2023 से यह नियम लागू होगा. जिसके बाद महिलाएं 50 लाख रुपये का कर्ज 5 फीसदी की दर से उठा सकती हैं. इसके साथ ही महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने, उनकी पहचान करने और समर्थन देने के लिए तय समय सीमा को भी छह महीने से बढ़ाकर एक साल कर दिया गया है. सरकार के इस फैसले का महिला उद्यमियों ने स्वागत किया है. 

दरअसल, केरल में महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए केरल स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की वी-मिशन केरल परियोजना के तहत आर्थिक मदद दी जाती है.   इस स्कीम के तहत अभी तक 5 फीसदी की रियायती ब्याज दर पर 25 लाख रुपये तक लोन देने का प्रावधान है, लेकिन उद्योग और स्टार्टअप शुरू करने के लिए सरकार ने इसकी लिमिट बढ़ा दी है. 

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लोन की राशि हुई दोगुनी
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की ओर आयोजित महिला उद्यमियों की बैठक में केरल के उद्योग मंत्री पी राजीव ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि केएसआईडीसी की वी-मिशन केरल परियोजना के तहत मिलने वाले लोन की राशि दोगुनी कर दी गई है. इससे महिला उद्यमियों को कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी. इसके साथ ही महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने और कारोबार के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए निर्धारित समय सीमा को बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया है. जो कि पहले सिर्फ छह महीना थी. 

1 अप्रैल से लागू होगा बदलाव का नियम
उद्योग मंत्री राजीव ने आगे कहा कि महिला सहकारी समितियों के लिए अनुदान (सब्सिडी) का भी ऐलान किया गया है. अब महिला सहकारी समितियों को 5 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी. इसके अलावा वैसे को-ऑपरेटिव सोसायटीज भी अनुदान का लाभ उठा सकती हैं, जिनकी योजना परिचालन को आधुनिक बनाने या नई तकनीकों को शुरू करने की है. यह अनुदान 1 अप्रैल में परिचालन करने वाली को-ऑपरेटिव सोसाइटीज को दिया जाएगा.

महिलाओं को बढ़ावा देने का है उद्देश्य
केरल सरकार महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने और एक मंच पर लाने के लिए इस तरह की योजनाएं शुरू करने की कवायद की है. अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला उद्यमियों की आयोजित बैठक इसी के तहत थी. सरकार चाहती है कि उद्योग और कारोबार में महिलाओं की हिस्सेदारी ज्यादा से ज्यादा हो. सरकार के इस फैसले के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि बड़ी संख्या में महिला उद्यमी इसमें शामिल हो सकती हैं.