चेक (Cheque) क्या है और कितने तरह के होते हैं, जानिए सब कुछ
अगर किसी शेयर का चेक (Cheque) उसी शहर में क्लियर हो तो उसको स्थानीय चेक कहते हैं. वहीं अगर स्थानीय चेक को शहर के बाहर ले जाकर क्लियर कराया जाए तो उसको आउटस्टेशन चेक कहेंगे.
highlights
- उपहार चेक की राशि 100 रुपये से लेकर 10 हजार रुपये तक हो सकती है
- भविष्य की तारीख के लिए जारी किए जाने वाले चेक को पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं
नई दिल्ली:
चेक (Cheque) भुगतान के लिए एक प्रचलित जरिया है. दरअसल, चेक बैंकिंग सिस्टम का एक ऐसा साधन है जिसके जरिए व्यक्ति बैंक को किसी व्यक्ति विशेष को भुगतान करने के लिए आदेश देता है. जिस व्यक्ति को पैसे दिए जाने हैं चेक में उसका नाम लिखना होता है. हालांकि वह किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है या फिर किसी कंपनी का. चेक में राशि भी लिखनी होती है, साथ ही चेक के ऊपर हस्ताक्षर भी करना जरूरी है. बता दें कि चेक मेकर को 'Drawer' और जिसके नाम पर चेक जारी किया जा रहा है उसको 'Payee' कहते हैं. कई बार चेक और उनके प्रकारों को लेकर कन्फ्यूजन रहता है तो आइए चेक के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं.
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स्थानीय चेक और आउटस्टेशन चेक
अगर किसी शेयर का चेक उसी शहर में क्लियर हो तो उसको स्थानीय चेक कहते हैं. वहीं अगर स्थानीय चेक को शहर के बाहर ले जाकर क्लियर कराया जाए तो उसको आउटस्टेशन चेक कहेंगे. आउटस्टेशन चेक के लिए बैंक की ओर से तयशुदा चार्ज लिया जाता है.
एट पार चेक (At Par Cheque)
एट पार चेक देशभर में संबंधित बैंक के सभी ब्रांचों में स्वीकार किए जाते हैं. इस चेक की खास बात यह है कि बाहर के ब्रांचों में इस चेक को क्लियर होने के लिए अतिरिक्त प्रभार नहीं लगता है. बता दें कि 1 लाख रुपये से कम मूल्य वाले चेक को नॉर्मल वैल्यू चेक कहते हैं और 1 लाख रुपये से ऊपर वाले चेक को हाई वैल्यू चेक कहते हैं. प्रियजनों को उपहारस्वरूप दिए जाने वाले चेक को गिफ्ट चेक कहा जाता है. उपहार चेक की राशि 100 रुपये से लेकर 10 हजार रुपये तक हो सकती है.
पोस्ट डेटेड चेक (Post Dated Cheque)
भविष्य की तारीख के लिए जारी किए जाने वाले चेक को पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं. देश में पोस्ट डेटेड चेक की समयावधि 3 महीने है.
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स्टेल चेक (Stale Cheque)
जारी किए गए चेक को अगर 3 महीने के बाद तक उपयोग नहीं किया गया तो ऐसे चेक को स्टेल चेक कहा जाता है.
ऐंट डेटेड (Ante-dated Cheque)
ऐंट डेटेड चेक ऐसा चेक होता है जिसकी तारीख गुजर चुकी होती है और उसे बाद में बैंक में सबमिट किया जाता है. हालांकि इस चेक को 3 महीने के भीतर ही जमा करना जरूरी है.
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