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तारकेश्वर सिंह केस: मांझी MLA सत्येंद्र यादव को कोर्ट ने किया बरी

अदालत ने आज उन्हें संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया. मांझी के CPI(ML) MLA सत्येंद्र यादव और उनके 5 सहयोगियों पर हत्या का आरोप था.

Updated on: 28 Mar 2023, 07:23 PM

highlights

  • JDU नेता तारकेश्वर सिंह हत्याकांड में कोर्ट का फैसला
  • CPI(ML) MLA सत्येंद्र यादव को कोर्ट ने किया बरी
  • सत्येंद्र यादव के सहयोगियों को भी किया बरी
  • 16 साल बाद केस में आया कोर्ट का फैसला

Chhapra:

JDU नेता तारकेश्वर सिंह हत्याकांड में आरोपों का सामना कर रहे मांझी विधायक सत्येंद्र यादव के लिए आज का दिन बहुत ही महत्तवपूर्ण रहा. दरअसल, अदालत ने आज उन्हें संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया. मांझी के CPI(ML) MLA सत्येंद्र यादव और उनके 5 सहयोगियों पर हत्या का आरोप था. मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-तृतीय (विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए) नवीन नवीन कुमार पांडे की अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए आरोपों से बरी कर दिया है. मामले में कोपा थाना कांड संख्या 54 /2007 के सत्र वाद संख्या 552 A/ 2007 में अभियुक्त थे.

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लगभग 16 साल बाद हुए आरोपमुक्त

मांझी थाना के ही सूचक गणेश सिंह द्वारा 2007 में अपने बेटे तारकेश्वर सिंह की हत्या का आरोप लगाकर वर्तमान मांझी विधायक सत्येंद्र यादव उनके सहयोगी सुदामा साह, पूर्व मुखिया दिनेश पंडित, सुनील शाह, रघुवीर पंडित और राजेश राम के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी. 2 जुलाई 2007 को को दर्ज कराई गई प्राथमिकी में 16 साल बाद फैसला आया है और जज ने ने संदेह का लाभ देते हुए सत्येंद्र यादव समेत सभी आरिपोयों को बरी कर दिया.

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अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे कोर्ट

दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जज द्वारा आज फैसले के लिए दिन तय किया गया था. सुबह से ही न्यायालय परिसर में भारी संख्या में लोग उपस्थित थे. विधायक के समर्थक भी मौजूद थे. शाम 4 बजे फैसला आया लेकिन कोर्ट में सुबह 10 बजे से ही भीड़ मौजूद थी. 

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