बोध गया सीरियल ब्लास्ट मामला: सभी दोषियों को मिली उम्रकैद की सजा
बिहार के बोध गया में 2013 में हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) कोर्ट ने पांच आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
highlights
- चार साल और 10 महीने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया
- एनआईए विशेष कोर्ट ने पांचों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई
- सात जुलाई 2013 की सुबह महाबोधि मंदिर में हुआ था सीरियल ब्लास्ट
पटना:
बिहार के बोध गया में 2013 में हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) कोर्ट ने पांचों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
विशेष एनआईए कोर्ट ने 25 मई को पांचों आरोपी हैदर अली, इम्तियाज अंसारी, मुजीबुल्लाह अंसारी, उमर सिद्दीकी और अजहर कुरैशी को दोषी करार दिया था।
बोध गया ब्लास्ट मामले पर चार साल और 10 महीने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।
इससे पहले 11 मई 2018 को दोनों पक्षों की ओर से दिए गए दलीलों पर बहस पूरी होने के बाद एनआईए अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सजा पाने वाले उमर और अजहर छत्तीसगढ़ के रायपुर के निवासी हैं जबकि अन्य तीन झारखंड के रांची के रहने वाले हैं। ये सभी फिलहाल पटना जेल में बंद हैं।
गौरतलब है कि सात जुलाई 2013 की सुबह बोध गया के महाबोधि मंदिर में एक के बाद एक ब्लास्ट हुए थे। विस्फोट में एक तिब्बती बौद्ध भिक्षु और म्यांमार के तीर्थ यात्री घायल हो गए थे।
और पढ़ें: जम्मू-कश्मीर: पुलवामा में सीआरपीएफ बंकर पर आतंकी हमला
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