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सुप्रीम कोर्ट ने महात्मा गांधी हत्याकांड की दुबारा जांच कराने की याचिका को किया खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने महात्मा गांधी की हत्या की जांच को फिर से कराने की याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया है।

Updated on: 28 Mar 2018, 01:15 PM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने महात्मा गांधी की हत्या की जांच को फिर से कराने की याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया है।

कोर्ट ने कहा कि महात्मा गांधी हत्याकांड की दोबारा जांच नही होगी क्योंकि याचिका में कोई मेरिट नहीं है।

याचिकाकर्ता पंकज फड़नीस की दलील थी कि गांधीजी की हत्या में किसी विदेशी एजेंसी का हाथ हो सकता है। लेकिन इस पहलू पर जांच नहीं हुई।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इतने साल बाद याचिका दाखिल करने पर सवाल उठाया था।

आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अमरेंद्र शरण को सलाहकार यानी एमिकस क्यूरी नियुक्त किया गया था।

7 अक्टूबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट में एसए बोबडे और जस्टिस एल नागेश्वर राव की बेंच ने शरण को एमिकस क्यूरी नियुक्त करते हुए उन्हें निर्देश दिया था कि वह महात्मा गांधी के हत्याकांड से जुड़े दस्तावेजों की जांच करें।

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