अलगाववादी नेता शब्बीर शाह ने ईडी पर धमकाने का लगाया आरोप, रिमांड अवधि 6 दिनों के लिए बढ़ी
शब्बीर शाह ने कहा, 'ईडी उनके साथ अमानवीय व्यवहार कर रहा है। ईडी हिरासत में उसकी जान को ख़तरा है।'
नई दिल्ली:
दिल्ली की एक अदालत ने कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत अवधि अगले 6 दिनों के लिए बढ़ा दी है। गुरुवार को शब्बीर शाह ने ईडी के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज़ कराते हुए कथित रुप से उसे धमकाने और अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगाया है।
शब्बीर शाह ने कहा, 'ईडी उनके साथ अमानवीय व्यवहार कर रहा है। ईडी हिरासत में उसकी जान को ख़तरा है।'
शाह ने ये भी कहा कि उससे जबरदस्ती ख़ाली काग़ज़ पर दस्तख़त करवाने के लिए भी दबाव बनवाया जा रहा है। शाह ने कहा कि उन्हें राजनीतिक प्रतिशोध की वजह से कोर्ट में घसीटा जा रहा है।
वहीं ईडी के वकील का कहना है कि शब्बीर शाह जैसे लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं। वकील ने कहा, 'क्या शाह कोर्ट में भारत माता की जय बोल सकते हैं।' जिसके बाद कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि कोर्ट को कृपया कर टीवी चैनल न बनाए।
Delhi: ED lawyer said, 'Can Shah say 'Bharat Mata ki Jai'. After this court intervened and asked both not to convert Court into a TV studio.
— ANI (@ANI_news) August 3, 2017
Shabir Shah filed an application alleging inhuman behaviour, threat to his life by ED,also said he was forced to sign statements& blank docs
— ANI (@ANI_news) August 3, 2017
बता दें कि बुधवार को दिल्ली कोर्ट ने शब्बीर शाह की ईडी की हिरासत अवधि तीन अगस्त तक के लिए बढ़ा दी थी।
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शाह को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था। साल 2005 में धनशोधन से संबंधित मामले में शाह को 25 जुलाई को श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले 2 जुलाई को कोर्ट ने डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी (डीएफपी) के अध्यक्ष शब्बीर शाह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।
अगस्त 2005 में दिल्ली पुलिस ने असलम वानी नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार असलम ने दावा किया था कि उसने शब्बीर शाह को 2.25 करोड़ रुपये दिए थे।
जिसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिग एक्ट के तहत शब्बीर शाह और असलम वानी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। दरअसल, मनी लॉन्ड्रिंग केस में 8 बार समन जारी किये जाने के बावजूद शब्बीर शाह कोर्ट में पेश नहीं हुए थे।
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