सलमान खान को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत, तबादला याचिका को मिली मंजूरी
काले हिरण के शिकार मामले में अब सलमान खान से जुड़ी सभी याचिकाओं की सुनवाई हाईकोर्ट में होगी.
highlights
- एक अक्टूबर 1998 काले हिरण के शिकार मामले में सलमान खान को आरोपी बनाया गया था
- ईकोर्ट की जोधपुर बेंच ने सलमान खान की तबादला याचिका पर सुनवाई की
नई दिल्ली:
राजस्थान हाईकोर्ट ने काले हिरण के शिकार मामले में अभिनेता सलमान खान को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच ने सलमान खान की तबादला याचिका पर सुनवाई की. अब सलमान खान से जुड़ी सभी याचिकाओं की सुनवाई हाईकोर्ट में होगी. आरोपी सलमान खान की बहन अलवीरा हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान मौजूद रहीं. अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने सलमान की पुरजोर तरीके से पैरवी की. मालूम हो कि इससे पहले सेशन कोर्ट में विचाराधीन सलमान खान से संबंधित अपीलों को हाईकोर्ट में ट्रांसफर करवाने की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई लगातार टलती रही. सलमान खान को काले हिरण के शिकार मामले में अधीनस्थ न्यायलय से 5 वर्ष की सजा सुनाई गई है और अवैध हथियारों के मामले में उन्हें बरी कर दिया गया है.
गौरतलब है कि एक अक्टूबर 1998 काले हिरण के शिकार मामले में सलमान खान को आरोपी बनाया गया था. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जोधपुर के कांकाणी गांव में एक अक्टूबर 1998 को रात के लगभग दो बजे खेत के आसपास अंधेरे में हेडलाइट की रोशनी चमकी थी.
इलाके में लगातार सफेद रंग की जिप्सी लगातार घूम रही थी. इससे गांव के लोगों को लगा कि यहां शिकारी आए हुए हैं. इसके बाद ग्रामीणों को गोली की आवाज सुनाई दी थी. इसके बाद ग्रामीणों ने जिप्सी का पीछा किया. उन्होंने जिप्सी में बैठे सलमान खान को पहचान लिया था. इस मामले में सलमान खान के अलावा सैफ अली खान, नीलम, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और दुष्यंत सिंह आरोपी थे. अदालत ने सलमान को छोड़ सभी आरोपियों को बरी कर दिया.
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