पैगंबर पर टिप्पणी : BJP विधायक टी. राजा सिंह को गिरफ्तारी के कुछ घंटे बाद जमानत
राजा सिंह के खिलाफ धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने, जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों से संबंधित आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है.
हैदराबाद:
तेलंगाना के भाजपा विधायक टी. राजा सिंह (t raja singh) को गिरफ्तारी के कुछ घंटों के भीतर जमानत दे दी गई जब एक अदालत ने उनकी रिमांड वापस कर दी और उनकी रिहाई का आदेश दिया. गिरफ्तारी के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) की धारा 41 का पालन नहीं किए जाने के बाद अदालत ने उसकी रिहाई का आदेश दिया. पैगंबर मोहम्मद (Prophet Mohammad) पर कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किए गए टी. राजा सिंह (T. raja singh) को चेतावनी के साथ रिहा कर दिया गया. भाजपा विधायक ने सोमवार को स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी की आलोचना करते हुए एक वीडियो जारी किया, जिन्होंने हाल ही में शहर में प्रदर्शन किया था. सिंह को कथित तौर पर इस्लाम के खिलाफ कुछ टिप्पणी करते हुए भी देखा गया है.
ये भी पढ़ें : पैगंबर की टिप्पणी को लेकर BJP सख्त, तेलंगाना विधायक टी. राजा सिंह को किया निलंबित
राजा सिंह के खिलाफ धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने, जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों से संबंधित आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसका उद्देश्य किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करना और दूसरों के बीच आपराधिक धमकी देना था. इस बीच, राजा सिंह को बीजेपी से निलंबित कर दिया गया है और पार्टी ने उनसे 10 दिनों के भीतर जवाब मांगा है कि उन्हें निष्कासित क्यों न किया जाए.
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