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सुप्रीम कोर्ट ने जागीर कौर की सजा पर रोक लगाने से किया इंकार, नहीं लड़ पाएंगी पंजाब विधानसभा चुनाव

अकाली दल के नेता बीबी जागीर कौर की सजा पर रोक लगाने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

Updated on: 17 Jan 2017, 02:36 PM

नई दिल्ली:

अकाली दल के नेता और एसजीपीसी की पूर्व अध्यक्ष बीबी जागीर कौर की सजा पर रोक लगाने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के साथ ही बीबी जागीर की चुनाव लड़ने की मंशा पर पानी फिर गया है।

इससे पहले कौर ने सोमवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। लेकिन पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भी इस याचिका खारिज कर दिया था।

बीबी जागीर कौर को उनकी बेटी हरप्रीत कौर की 2000 में रहस्यमयी हालातों में मोत हो गई थी। इस मामले में आपराधिक साजिश रचने, गर्भपात करवाने, कैद में रखने व अपहरण की धाराओं में जागीर कौर को दोषी करार दिया गया था।