logo-image

गुवाहाटी में धार्मिक स्थलों के आसपास होगा 'साइलेंट जोन', इन जगहों को भी किया शामिल

असम की राज्य सरकार ने प्रदेश में कुछ जगहों को 'साइलेंट जोन' घोषित किया है। इन जगहों में सभी धर्मों के धार्मिक स्थल शामिल किए गए हैं।

Updated on: 30 Apr 2017, 01:30 PM

नई दिल्ली:

असम की राज्य सरकार ने प्रदेश में कुछ जगहों को 'साइलेंट जोन' घोषित किया है। इन जगहों में सभी धर्मों के धार्मिक स्थल शामिल किए गए हैं। इन स्थानों के आसपास गाने बजाने पर पाबंदी की जाएगी।

इस आदेश के तहत धार्मिक स्थालों से 100 मीटर की दूरी तक 'साइलेंट जोन' बनाया गया है। कामरूप के जिला मजिस्ट्रेट ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत गुवाहाटी शहर भी आता है।

इस नोटिफिकेशन में सभी धार्मिक स्थानों से 100 मीटर तक ध्वनि प्रदूषण मुक्त किया जाएगा। नोटिफिकेशन शुक्रवार शाम को जारी किया गया है। डीएम एम अनगामुत्थु ने राज्य के प्रदूषण विभाग को हर महीने रिपोर्ट भी सौंपने को कहा है जिसमें उन इलाकों के ध्वनि प्रदूषण की रिपोर्ट होगी।

और पढ़ें: UP में रिटायर्ड कर्नल के घर छापा, करोड़ों की नकदी के साथ हथियार और मांस बरामद

नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल, शैक्षणिक संस्थान, हाई कोर्ट, जिला और सेशन कोर्ट, सीजीएम कोर्ट, सभी सरकारी दफ्तर और मुख्य धार्मिक स्थलों के नाम शामिल किए गए हैं। धार्मिक स्थलों में सभी धर्मों के प्रमुख धार्मिक स्थल शामिल किए गए हैं।

नोटिफिकेशन पर आने वाले 15 दिनों के अंदर ही अमल करने को कहा गया है। मीडिया से बात करते हुए अनगामुत्थु ने कहा कि रात 10 से सुबह 6 के बीच लाउडस्पीकर के इस्तेमाल का जिक्र नहीं है।

और पढ़ें: मन की बात में बोले मोदी, देश में लाल बत्ती कल्चर के खिलाफ गुस्से का माहौल