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IC-814 हाइजैक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी अब्दुल मोमिन की जमानत याचिका की खारिज

1999 में हाइजैक किये गए इंडियन एयरलाइंस के आईसी-814 मामले में दोषी अब्दुल मोमिन की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

Updated on: 23 Nov 2017, 12:50 PM

नई दिल्ली:

1999 में हाइजैक किये गए इंडियन एयरलाइंस के आईसी-814 मामले में दोषी अब्दुल मोमिन की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

कंधार हाइजैक केस मामले पर सुनवाई करते हुए हरियाणा हाईकोर्ट और पंजाब हाईकोर्ट ने मोमिन को उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी, जिसके खिलाफ अब्दुल मोमिन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की थी।

जबकि हरियाणा हाईकोर्ट और पंजाब हाईकोर्ट ने एक दूसरे आरोपी युसुफ नेपाली को इसी मामले में बरी कर दिया था।

मोमिन ने अपनी उम्रकैद की सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। वहीं पंजाब सरकार ने एक दूसरे आरोपी भूपाल मन दमाई उर्फ युसुफ नेपाली को छोड़े जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है।

1999 में नेपाल से भारत आ रहे इंडियन एयरलाइंस विमान को 24 दिसंबर को आतंकियों ने हाइजैक कर लिया था। इस विमान में 179 पैसेंजर सवार थे। आतंकी इसे अमृतसर की तरफ लेकर गए थे। जहां से उसे लाहौर, दुबई होते हुए कंधार लेकर गए थे।

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इस हाईजैक के बाद लोगों की जान बचाने के लिये तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को आतंकियों की मांग माननी पड़ी थी। सरकार को मौलाना मसूद अज़हर, उमर शेख और मोहम्मद ज़रगार को छोड़ना पड़ा था।

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