बम्बई हाई कोर्ट ने रेयान ट्रस्टियों की अग्रिम ज़मानत याचिका की ख़ारिज़
रेयान स्कूल के ट्रस्टियों ने गुरुग्राम शाखा के कक्षा दो के छात्र प्रद्युम्न की हत्या के मामले में अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी।
नई दिल्ली:
बम्बई हाई कोर्ट ने रायन इंटरनेश्नल ग्रुप संस्थान के फाउंडर अगस्टिनो पिंटो, ग्रेस पिंटो और रायन पिंटो की अग्रिम ज़मानत याचिका ख़ारिज़ कर दी है। लेकिन न्यायालय ने शुक्रवार शाम पांच बजे तक ट्रस्टियों की गिरफ्तारी पर सशर्त अंतरिम रोक लगा दी है।
न्यायाधीश ए.एस गडकरी ने रेयान के ट्रस्टियों ऑगस्टाइन एफ पिंटो, उनकी पत्नी एवं पुत्र रेयान को गुरुवार रात नौ बजे तक अपने पासपोर्ट मुंबई पुलिस को सुपूर्द करने के आदेश दिए हैं, ऐसा न करने पर गिरफ्तारी पर लगे अंतरिम रोक को हटा लिया जाएगा।
रेयान के ट्रस्टियों की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक सात वर्षीय मासूम प्रद्युम्न हत्या मामले के संबंध में ट्रस्टी हरियाणा की उचित अदालत में जा सकें।
उल्लेखनीय है कि रेयान के ट्रस्टियों ने हरियाणा पुलिस की गिरफ्तारी के डर से सोमवार को बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी।
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बता दें कि ये फ़ैसला तब आया है जब एक दिन पहले ही प्रद्युम्न ठाकुर के पिता ने कोर्ट में पिंटो परिवार की आग्रिम ज़मानत याचिका खारिज करने की मांग की थी।
प्रद्युम्न की हरियाणा के गुरुग्राम में भोंडसी स्थित रेयान स्कूल में 8 सितंबर को गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। मृतक बच्चे के पिता वरुण ठाकुर ने अपने वकीलों सुशील के. टेकरीवाल और ममता टेकरीवाल के माध्यम से स्कूल के तीन ट्रस्टियों- अगस्तीन एफ. पिंटो, ग्रेस पिंटो और रेयान पिंटो की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई में हस्तक्षेप किया।
रेयान इंटरनेशनल स्कूल की शाखाओं के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार सेंट जेवियर्स एजुकेशनल ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने गिरफ्तारी की आशंका के मद्देनजर सोमवार को जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी।
पिंटो परिवार ने सोमवार को अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। न्यायालय ने मंगलवार को मामले पर सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी थी।
उल्लेखनीय है कि गुरुग्राम के भोंडसी में स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल के शौचालय में आठ सितंबर को सात वर्षीय छात्र प्रद्युम्न का शव मिला था। उसका गला रेता गया था और उसके शव के पास चाकू पाया गया था।
मामले के बाद देशभर के निजी स्कूलों बच्चों की सुरक्षा का मुद्दा गरमा गया है।
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