Sameer Wankhede: आर्यन खान केस में सीबीआई दफ्तर पहुंचे समीर वानखेड़े, कल होगी अगली सुनवाई
बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान (Shahrukh khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan Drug case) केस में NCB के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े पर रिश्वत मांगने के आरोप है.
नई दिल्ली:
बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान (Shahrukh khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan Drug case) केस में NCB के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े पर रिश्वत मांगने के आरोप है. इसके मद्देनजर पूर्व अधिकारी पूछताछ के लिए मुंबई में सीबीआई कार्यालय पहुंचे है. बता दें समीर वानखेड़े ने शाहरुख खाने के साथ हुई चैट को रिवील किया है. उन्होंने हाई कोर्ट में दायर हुई याचिका के साथ चैट लगाई है. इस मामले पर NCB ने उन्हें फटकार लगाई है और कहा है ये कोर्ट के नियमों का उल्लंघन है.
वानखेड़े (Sameer Wankhede) की शाहरुख खान के साथ चैट नियमों का उल्लंघन है क्योंकि एक जांच अधिकारी किसी भी 'आरोपी' के परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत नहीं कर सकता है. क्रूज मामले में आर्यन खान के ड्रग्स से जुड़े एक मामले में वानखेड़े को सीबीआई ने रविवार को पूछताछ के लिए बुलाया है. NCB ने पहले कहा कि वानखेड़े ने अपने वरिष्ठों को इन चैट के बारे में सूचित नहीं किया था और न ही उन्हें रिकॉर्ड पर रखा था. वानखाड़े ने वह फोन नहीं दिया जिसके जरिए वह शाहरुख खान से बात कर रहे थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, जब NCB ने मामले को संभाला तो एनसीबी के एक वरिष्ठ अधिकारी को डराने की भी कोशिश की गई.
#WATCH | Former Zonal Director of NCB Mumbai, Sameer Wankhede arrives at the CBI office in Mumbai for questioning in connection with a case related to Aryan Khan's drugs on the cruise case pic.twitter.com/bmI8b5CBXk
— ANI (@ANI) May 21, 2023
25 करोड़ की रिश्वत मांगने का है आरोप
NCB के मुंबई ज़ोन के पूर्व प्रमुख समीर वानखेड़े पर शाहरुख खान से ₹25 करोड़ की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया है, जब उनके बेटे आर्यन खान को ड्रग्स-ऑन-क्रूज़ मामले में गिरफ्तार किया गया था. मामले के एक स्वतंत्र गवाह केपी गोसावी के माध्यम से रिश्वत की बातचीत की गई थी, जिसे कथित तौर पर वानखेड़े द्वारा खुली छूट दी गई थी.
वानखेड़े के खिलाफ जांच तब तक जारी रही जब तक एनसीबी मुंबई जोन प्रमुख के रूप में उनका कार्यकाल 2021 में समाप्त हो गया और उनकी अगली पोस्टिंग चेन्नई में थी. समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार तक के लिए गिरफ्तारी से राहत दे दी है. शनिवार को सीबीआई ने उनसे पांच घंटे तक पूछताछ की थी. वहीं अब अगली सुनवाई 22 मई को मुंबई हाई कोर्ट में होगी.
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