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काला हिरण शिकार मामला: सलमान खान समेत सैफ, सोनाली और तब्बू पहुंचे जोधपुर, कोर्ट में दर्ज करायेंगे अपना बयान

करीब 18 साल पुराने बहुचर्चित काले हिरण शिकार मामले में फंसे सभी आरोपी शुक्रवार को कोर्ट में हाजिर होगें। इस मामले के मुख्य आरोपी अभिनेता सलमान खान अपनी बहन अलवीरा और और अपने वकील के साथ जोधपुर पहुंच गये हैं।

Updated on: 27 Jan 2017, 10:27 AM

नई दिल्ली:

करीब 18 साल पुराने बहुचर्चित काले हिरण शिकार मामले में फंसे सभी आरोपी शुक्रवार को कोर्ट में हाजिर होगें। इस मामले के मुख्य आरोपी अभिनेता सलमान खान अपनी बहन अलवीरा और और अपने वकील के साथ जोधपुर पहुंच गये हैं। साथ ही अभिनेता सैफ अली खान, नीलम, सोनाली बेंद्रे और तब्बू गुरुवार को ही जोधपुर पहुंच गए। जोधपुर की ​सीजेआई कोर्ट में आज सलमान खान के साथ 'हम साथ साथ हैं' की टीम पर सुनवाई होगी।

शुक्रवार को कोर्ट में यह अपने बयान दर्ज करायेंगे और इनके खिलाफ तय किए गए आरोप पढ़कर सुनाए जाएंगे। कोर्ट ने 25 जनवरी बुधवार को फिल्म अभिनेता सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी थी।

25 जनवरी को होनी थी पेशी

1998 में कांकणी गांव में दो काले हिरणों का कथित शिकार किए जाने के मामले में बुधवार को सलमान व अन्य सितारों के कोर्ट में बयान होने थे। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दलपतसिंह राजपुरोहित ने मुल्जिम बयान के लिए सभी आरोपियों को हाजिर रहने के आदेश दिए थे।

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इन पांचों के खिलाफ जारी मामले में अब गवाहों से जिरह पूरी होने के बाद कोर्ट इन सभी को मुजरिम बयान सुनाएगी। तय कार्यक्रम के अनुसार सभी को मुजरिम बयान के लिए 25 जनवरी को कोर्ट में उपस्थित रहना था, लेकिन इन सभी ने कोर्ट से हाजरी माफी मांग ली। इस पर अब कोर्ट ने शुक्रवार का दिन तय किया है।

क्या था मामला

1998 में फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग के दौरान 1 और 2 अक्टूबर की मध्यरात्रि में कांकाणी की सरहद पर सलमान पर 2 काले हिरणों को गोली मारकर शिकार किया था। सलमान के शिकार करने के दौरान उनकी जीप में सैफ, नीलम, सोनाली व तब्बू भी सवार थे। आरोप है कि इन लोगों ने सलमान को शिकार करने के लिए उकसाया था।

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आर्म्स एक्ट के मामले में सलमान हो चुके हैं बरी

इससे पहले आर्म्स एक्ट के मामले में जोधपुर की अदालत ने 18 जनवरी को ही सलमान को बरी किया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जिला प्रशासन द्वारा मुकदमा चलाने की मंजूरी देना एक ‘नासमझ कदम’ था। अदालत ने साथ ही कहा कि सलमान को इसके लिए बेवजह तकलीफों का सामना करना पड़ा।