दिल्ली सरकार ने मानव तस्करी पीड़ित मामलों के लिए बनाई 'नाइट कोर्ट' योजना, मसौदा तैयार
दिल्ली सरकार तस्करी पीड़ित मामलों में तुरंत न्याय दिलाने के उद्देश्य से 'नाइट कोर्ट' स्थापित करने की योजना बना रही है।
नई दिल्ली:
दिल्ली सरकार मानव तस्करी पीड़ित मामलों में तुरंत न्याय दिलाने के उद्देश्य से 'नाइट कोर्ट' स्थापित करने की योजना बना रही है।
मानव तस्करी से पीड़ित महिलाओं और बच्चों के पुनर्वास को लेकर तैयार की गई इस मसौदा नीति के तहत, आप सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी पहल का समर्थन किया है ताकि पीड़ितों को अदालत में शारीरिक रूप से पेश किए बिना अपनी कहानी बताने में सक्षम बनाया जा सके।
इस नीति में सभी हितधारकों और विभागों का ध्यान रखा गया है, जिसमें वकीलों द्वारा शहर में मसाज पार्लर की लाइसेंसिंग का रिव्यू, बार और ब्यूटी पार्लर की समीक्षा को शामिल किया गया हैं।
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यह नीति पीड़ितों के बचाव और उल्लंघनकर्ताओं को सजा के लिए कानूनी मदद मुहैया कराएगी।
इस मसौदे पर आप सरकार ने सभी विभागों से wcd@nic.in वेबसाइट पर 30 दिनों के भीतर राय मांगी है।
सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि पीड़ितों को रात में पुलिस हिरासत में रखने से रोकने और रात्रि कोर्ट की स्थापना करके प्रभावी और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कानूनी सुधारों को पेश किया जाएगा।
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