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यूनिटेक प्रमोटर संजय चंद्रा को SC से सशर्त जमानत, 5 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश

यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त 15 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन वो जेल से बाहर तभी जाएंगे जब 5 करोड़ रुपये कोर्ट में जमा करा देंगे।

Updated on: 01 Sep 2017, 02:28 PM

नई दिल्ली:

यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त 15 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटक प्रमोटर को अदालत में 5 करोड़ रुपये गुरुवार तक जमा कराने के निर्देश दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में रकम जमा कराने के बाद ही संजय चंद्रा जेल से बाहर आ पाएंगे। इससे पहले संजय चंद्रा कोर्ट की रजिस्ट्री में 15 करोड़ रूपये जमा करा चुके है। बता दें कि रियल एस्टेट की बड़ी कंपनी यूनिटेक पर ग्राहकों से पैसा लेकर समय पर फ्लैट न देने का आरोप है जिसके चलते वो जेल में बंद है।

क्या है मामला?

संजय चंद्रा पर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी का मामला चल रहा है। उन पर आरोप है कि गुरुग्राम के सेक्टर 70 में एक रियल एस्टेट परियोजना को कंपनी ने न तो समय पर पूरा किया और न ही ग्राहकों के पैसे लौटाए। 

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दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारियों ने चंद्रा बंधुओं को एक अप्रैल को उनके गुरुग्राम स्थित घर से गिरफ्तार किया था। इसके बाद अदालत ने उन्हें उसी दिन दो दिन की पुलिस हिरासत में भेजा दिया था।

यह परियोजना साल 2011 में बिना पर्यावरणीय मंजूरी के ही शुरू की गई थी। जबकि यूनिटेक ने पर्यावरण मंजूरी साल 2013 सितंबर में हासिल की। 

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इसके पहले कंपनी ने बिना पर्यावरणीय मंजूरी के ही फ्लैटों की बुकिंग शुरू कर दी थी और यह बात निवेशकों से छुपाई। इस परियोजना को साल 2014 में पूरी होना था लेकिन न तो यह परियोजना पूरी हुई और न ही खरीददारों को उनकी रकम चुकाई गई।