चारा घोटाला: चाईबासा मामले में लालू को पांच साल की सजा और 10 लाख रु जुर्माना
चारा घोटाला के तीसरे मामले में भी लालू यादव को सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया है। देवघर मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद लालू यादव अभी रांची के बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं।
नई दिल्ली:
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं।
चारा घोटाला के तीसरे मामले में भी लालू यादव और पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा को सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई है। लालू यादव पर कोर्ट ने 10 लाख रुपये और जगन्नाथ मिश्रा पर कोर्ट ने पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
गौरतलब है कि सजा के ऐलान के बाद पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा की गिरफ्तारी हो सकती है। दो दिन पहले ही मिश्रा की पत्नी का देहांत हो गया था इसलिए वो कोर्ट में मौजूद नहीं थे।
इस केस में चाईबासा ट्रेजरी से 33.67 करोड़ रुपये गलत तरीके से निकालने के मामले में लालू यादव के अलावा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा समेत 12 आरोपियों को भी सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने दोषी पाया है। 6 आरोपियों को बरी कर दिया गया है।
चाईबासा ट्रेजरी से पैसे निकालने के पहले केस में लालू यादव को पहले ही पांच साल की सजा पहले ही हो चुकी है। अभी लालू यादव रांची के बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं।
सीबीआई कोर्ट में चारा घोटाले से जुड़े इस तीसरे मामले में सजा का ऐलान भी आज ही होगा।
स्पेशल कोर्ट के फैसले को लेकर लालू यादव के बेटे और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि फैसले के खिलाफ वो हाई कोर्ट जाएंगे। तेजस्वी ने कहा, 'कोर्ट का फैसला सबको मानना होगा लेकिन हम फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे।'
बीजेपी पर एक बार फिर हमला बोलते हुए तेजस्वी ने कहा, 'जिसे बिहार की जनता ने वोट दिया वो कारागार में और जिसे नकार दिया वो सरकार में हैं।'
फैसले से निराश आरजेडी प्रमुख लालू के बेहद करीबी और वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा, 'एक मामले में दोषी हो या 100 मामले में कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम हाई कोर्ट जाएंगे। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की वजह से सबकुछ हो रहा है जनता उनसे बदला लेगी।'
इस मामले में जज एसएस प्रसाद की कोर्ट में बहस 10 जनवरी को पूरी हो गई थी और अदालत ने फैसला सुरक्षित कर लिया था।
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लालू को चारा घोटाला के दो मामलों सजा हो चुकी है। 900 करोड़ रुपये के चारा घोटाला मामले में 69 वर्षीय लालू के खिलाफ पांच केस दर्ज हैं।
आज जिस मामले में फैसला होना है उसमें पूर्व रेल मंत्री लालू पर 1990 में चाइबासा जिला कोषागार से अवैध तरीके से 35.62 लाख रुपये की निकासी का आरोप है। जब यह निकासी हुई थी लालू उस समय मुख्यमंत्री थे।
1990 से 1994 के बीच देवघर जिला कोषागार से अवैध तरीके से 84.5 लाख की निकासी के मामले में लालू फिलहाल रांची के बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। उन्हें सीबीआई अदालत ने 6 जनवरी को साढ़े तीन साल जेल की सजा सुनाई थी।
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